Supreme Court on Bail Plea: सुप्रीम कोर्ट ने लोवर कोर्ट द्वारा कई मुकदमों में जमानत याचिका खारिज करने के मामले पर टिप्पणी की है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, ''इस आधार पर जमानत खारिज नहीं की जा सकती कि मुकदमे में तेजी लाई जा रही है. हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूपी राज्य में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय को मुकदमे को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय नहीं करना चाहिए. कई उच्च न्यायालय जमानत खारिज करने के बाद मुकदमे के संचालन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तय कर रहे हैं. यह नहीं हो सकता कि इस आधार पर जमानत से इनकार किया जाए कि मुकदमे का निपटारा जल्दी हो जाएगा.
मुकदमे में तेजी लाई जा रही है, इस आधार पर बेल खारिज करना सही नहीं: SC
Order: Despite constitution bench judgement in High Court Bar Association v. State of UP that High Courts and Supreme Court should not fix time bound schedule for completion of trial, several High Courts after rejecting bail are fixing time bound schedules for conduct of trial.…
— Live Law (@LiveLawIndia) September 2, 2024
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