सागर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सागर (Sagar) जिले में नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) कर और हत्या (Murder) करने के आरोपी वीरेंद्र (Virendra) को विशेष न्यायाधीश (Special Judge) की अदालत (Court) ने फांसी (Hang) की सजा सुनाई है. लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा (Saurabh Dimha) एवं सहायक मीडिया प्रभारी अमित जैन (Amit Jain) ने बताया कि सानौधा थाने के बोधा पिपरिया में वीरेंद ने नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी. नाबालिग को वीरेंद्र साइकिल से ले जा रहा था और उसी दौरान उसने वारदात को अंजाम देकर शव को फेंक दिया था. बाद में शव की मृतका के पिता ने शिनाख्त की शी. पूछताछ करने पर वीरेंद्र ने अपराध स्वीकार कर लिया था. Madhya Pradesh: एकतरफा प्रेम में निराश होकर प्रेमी ने युवती सहित 3 लोगों की गोली मारकर की हत्या, खुद भी मौत को लगाया गले
अभियोजन की ओर से उप-संचालक अनिल कटारे ने तर्क रखा कि आरोपी का कृत्य विरलतम से विरल है और आरोपी मृत्युदण्ड का पात्र है, ऐसी स्थिति में यदि आरोपी को छोड़ा जाता है तो वह समाज के लिए खतरा होगा.
न्यायालय ने अपने निर्णय में अपराध को जघन्यतम मानते हुए अभियुक्त वीरेन्द्र आदिवासी को धारा 363 भादवि की में सात वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 366ए में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 376(3), 376(2)(एफ) भादवि सहपठित धारा छह पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा धारा 302 भादवि में मृत्युदण्ड की सजा से दंडित किया.