Loudspeaker Controversy: मुंबई में मुस्लिम धर्मगुरुओं का बड़ा फैसला, अब बिना लाउडस्पीकर के ही होगी सुबह की अजान
बुधवार देर रात साउथ मुंबई के करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर एक बैठक की. बैठक में फैसला किया कि अब सुबह की अज़ान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा.
Loudspeaker Controversy: मुंबई समेत महाराष्ट्र में जारी लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुंबई के मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है. फैसले के अनुसार अब सुबह की अज़ान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी. दरअसल बुधवार देर रात साउथ मुंबई (South Mumbai) के करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने लाउडस्पीकर विवाद को लेकर एक बैठक की. बैठक में फैसला किया कि अब सुबह की अज़ान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेशों का पालन किया जाएगा.
मुस्लिम धर्मगुरुओं के फैसले के बाद मुंबई की मशहूर सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा Sunni Badi (Masjid Madanpura) और मिनारा मस्जिद (Minara Mosque) में आज यानी गुरुवार सुबह की अज़ान बिना लाउडस्पीकर की ही गई. मदनपुरा की सुन्नी बड़ी मस्जिद का एक वीडियो भी वायरल हुआ है. जिस मस्जिद में सुबह की अजान बिना लाउडस्पीकर के ही दी गई. यह भी पढ़े: Loudspeaker Controversy: प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे को दिया जवाब, बाला साहेब का वीडियो जारी कर कहा- सस्ती नकल करने वालों के लिए सबक
दरअसल मुंबई समेत महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर मनसे प्रमुखे के चेतावनी के बाद विवाद चल रहा है. मनसे प्रमुख ने पिछले महीने ऐलान किया कि मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर बंद नहीं हुए तो 4 मई के बाद तेज आवाज में हनुमान चालीसा होगा. राज के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की राजनीत गरमा गई है. क्योंकि मनसे प्रमुख की चेतावनी है कि उनका यह आंदोलन यही नहीं रुकेगा. बल्कि जब तक मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर बंद नहीं हो जाते हैं. तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा.
हालांकि राज के इस चेतावनी के बाद महाराष्ट्र सरकार सख्त हो गई है और मनसे प्रमुखे समेत उनके कार्यकर्ताओं को 149 के तहत नोटिस दी जा रही है. सरकार की तरफ से साफ़ कहा गया है कि किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा. संज्ञेय अपराधों को रोकने के लिए सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस जारी किए जाते हैं. संज्ञेय अपराध वे होते हैं, जिनमें पुलिस बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है.
(The above story first appeared on LatestLY on May 05, 2022 12:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

