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Lockdown 4.0: अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत, देशभर में गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4.0 के लिए अपने संशोधित दिशानिर्देशों में, अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को देशभर में गैर-आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने की अनुमति दी है, जिसमें रेड जोन भी शामिल हैं.

Lockdown 4.0: अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ी राहत, देशभर में गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति
फ्लिपकार्ट और अमेजन के लोगो (Photo Credit-Twitter)

गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) के लिए अपने संशोधित दिशानिर्देशों में, अमेजन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) और स्नैपडील (Snapdeal) जैसी अन्य ई-कॉमर्स कंपनियों को देशभर में गैर-आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने की अनुमति दी है, जिसमें रेड जोन भी शामिल हैं. इससे पहले, गैर-आवश्यक वस्तुओं जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन और घरेलू उपकरणों की डिलीवरी सिर्फ ग्रीन और ऑरेंज जोन तक ही सीमित थी. हालांकि, कंटेनमेंट जोन में, ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक और गैर-आवश्यक उत्पादों की डिलीवरी लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधित रहेगी.

गृह मंत्रालय ने देश भर में आर्थिक गतिविधियों को व्यापक रूप से फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया है. ई-कॉमर्स कंपनियों को इस दौरान अधिक छूटें दी गई हैं. ई-कॉमर्स कंपनियों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन इंडिया, स्नैपडील, पेपरफ्री आदि के लिए यह बड़ी राहत है. गृह मंत्रालय ने देश भर में रेड जोन में गैर-आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति भी दे दी है. यह भी पढ़ें- लॉकडाउन 4.0 आज से देश में लागू, चौथे चरण में इन मामलों में सख्‍ती रहेगी बरकरार, लेकिन मिली ये छूट- यहां जानें सब कुछ. 

स्नैपडील कंपनी के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, हम रेड, ऑरेंज और ग्रीन सभी जोन्स में सेवाओं के लिए तैयार हैं और अब पूरे भारत में ग्राहकों को सेवा देना शुरू कर रहे हैं. पेटीएम मॉल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के फैसले से उन्हें ज्यादातर मेट्रो शहरों में पहुंचाने में मदद मिलेगी जो वर्तमान में रेड जोन में आते हैं.

गृह मंत्रालय ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण में विशेष तौर पर प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ अनिवार्य सेवाओं की ही अनुमति दी गई है. कंटेनमेंट जोन घोषित करने का अधिकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को दे दिया गया है.

(The above story first appeared on LatestLY on May 18, 2020 12:34 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).