कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच देश भर में चल रहे लॉकडाउन को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सोमवार को देशभर में लॉकडाउन 4.0 (Lockdown 4.0) का पहला दिन है. गृह मंत्रालय ने रविवार को इससे जुड़े विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसमें सरकार की ओर से उन गतिविधियों का जिक्र किया गया है जिनकी लॉकडाउन के इस चरण में भी इजाजत नहीं है. लॉकडाउन 4.0 में भी रेल, मेट्रो और हवाई यात्रा बंद रहेंगी. जिन मामलों में गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है वे इससे बाहर रहेंगे. होटल और रेस्टोरेंट भी पहले की तरह बंद रहेंगे. टेकअवे का विकल्प मौजूद है.
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल और जिम पर उसी तरह प्रतिबंध लगा रहेगा जैसा लॉकडाउन के शुरू से था. सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक हर तरह के सामाजिक आयोजन प्रतिबंधित हैं. धार्मिक संस्थान जनता के लिए बंद रहेंगे. शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, इसकी जगह ऑनाइल पढ़ाई करने का विकल्प है. कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी. यह भी पढ़ें- Lockdown 4.0: आज से खुलेंगी नाई की दुकान, हेयरकट सैलून और स्पा, गृह मंत्रालय ने चौथे चरण के लिए जारी की यह गाइडलाइन.
इसके अलावा शाम 7 से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी. शादी के आयोजनों के बारे में कहा गया है कि इस पर रोक नहीं है, लेकिन 50 से अधिक लोग शादी समारोह में शामिल नहीं हो सकते हैं. वहीं, अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं. शादी और अंतिम संस्कार को लेकर लॉकडाउन 3 के नियम को ही जारी रखा गया है.
लॉकडाउन 4.0 के बारे में यहां पढ़ें सब कुछ-
- सभी मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे.
- मार्केटप्लेस खुल सकते हैं, लेकिन सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे. खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति है. हालांकि स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ खिलाड़ियों के लिए खुलेंगे.
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आपसी सहमति से यात्री वाहनों और बसों की आवाजाही पर फैसला लिया जाएगा.
- राज्यों के बाहर यात्री वाहनों और बसों की आवाजाही का फैसला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लेंगे.
- सभी जोन (रेड, ऑरेंज, ग्रीन, कंटेनमेंट, बफर) राज्यों द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के पैरामीटर्स के आधार पर तय किए जाएंगे.
- कंटेनमेंट जोन में जरूरी सेवाओं को ही अनुमति होगी.
- प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी.
- रेड जोन में भी अब गैर-आवश्यक वस्तुओं के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों को अनुमति दी गई है.
- निजी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को 'आरोग्य सेतु' ऐप का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के नियम को हटा दिया गया है.
- धार्मिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक सहित किसी भी बड़े समारोह की अनुमति नहीं होगी.
- सभी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे. धार्मिक मण्डली पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है.
- 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी.
लॉकडाउन के चौथे चरण में इन गाइडलाइंस का करना होगा पालन -
- सभी सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है.
- सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर थूकना राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के अनुसार दंडनीय होगा.
- शादी के कार्यों के लिए 50 से अधिक मेहमानों की अनुमति नहीं है.
- अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे.
- बाजार, कार्यस्थल, सार्वजनिक परिवहन और विवाह आदि जैसे समारोहों सहित सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है.
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब, गुटका, पान मसाला, तम्बाकू का सेवन अनुमति नहीं है.
- दुकानें ग्राहकों के बीच न्यूनतम 6 फीट की दूरी जरुरी है. साथ ही दुकान के अंदर एक समय में 5 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं है.
- सभी एंटर और एग्जिट पॉइंट्स पर थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रावधान.
इस बार लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं. लॉकडाउन 4.0 की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे. राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किसी क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
ताजा दिशानिर्देशों में, गृह मंत्रालय ने ऐप-आधारित कैब सेवाओं को फिर से शुरू करने की भी अनुमति दी है. कंटेनमेंट जोन के अलावा और मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को सोमवार से निश्चित समय तक खोलने की अनुमति होगी. 33 फीसदी कर्मचारियों के साथ निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति है.