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लाठी-डंडे से पीटकर भाभी की हत्या करने वाले दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए भाभी की हत्या में दोषी दंपति को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है.

लाठी-डंडे से पीटकर भाभी की हत्या करने वाले दोषी दंपति को आजीवन कारावास की सजा
(प्रतिकात्मक तस्वीर) Photo Credits: PTI

प्रतापगढ़: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के अपर सत्र न्यायाधीश नवनीत कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए भाभी की हत्या में दोषी दंपति को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई है. अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना लालगंज कोतवाली अंतर्गत सण्डवा दूबान गाँव में छह, जुलाई 2012 को घरेलू विवाद में लाठी डंडे से मार पीट कर उर्मिला देवी की हत्या कर दी गयी थी.

घटना की रिपोर्ट मृतका की बेटी सुमन ने अपने चाचा रामजी उर्फ़ कमलाकर ओझा, चाची सुधा व चचेरे भाई कुलदीप और संदीप सहित चार आरोपियों के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी.

पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया, जबकि संदीप व कुलदीप के नाबालिग होने के कारण मामला किशोर न्यायालय में चल रहा है.

न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद दोषी सिद्ध होने पर कल रामजी उर्फ़ कमलाकर ओझा और उसकी पत्नी सुधा सहित दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास व 64 हजार रुपया अर्थदण्ड की सज़ा सुनाई.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 08, 2018 03:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).