
कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) मामले में नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में बुधवार को भारत की बड़ी जीत हुई है. अदालत ने पाकिस्तान (Pakistan) से कहा कि वह भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करे. इसका मतलब यह भी है कि कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर आईसीजे ने जो रोक लगाई थी, वह जारी रहेगी. इसके साथ ही आईसीजे ने कुलभूष जाधव तक राजनयिक पहुंच दिए जाने की भारत (India) की मांग के पक्ष में फैसला सुनाया है. अब भारतीय उच्चायोग कुलभूष जाधव से मुलाकात कर सकेगा और उन्हें वकील और अन्य कानूनी सुविधाएं दे पाएगा. कुलभूषण जाधव मामले में आईसीजे के फैसले को पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज (Sushma Swaraj) ने भारत के लिए बड़ी जीत बताई है.
सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर लिखा, 'मैं कुलभूषण जाधव के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले का तहे दिल से स्वागत करती हूं. यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है. मैं अंतरराष्ट्रीय अदाल के समक्ष जाधव के मामले को ले जाने की हमारी पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं. मैं हरिश साल्वे को ICJ के समक्ष भारत के मामले को बहुत प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती हूं.' उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से कुलभूषण जाधव के परिजनों को धीरज मिलेगा.' यह भी पढ़ें- भारत की बड़ी जीत, ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई
I wholeheartedly welcome the verdict of International Court of Justice in the case of Kulbhushan Jadhav. It is a great victory for India. /1
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 17, 2019
I thank the Prime Minister Shri @narendramodi for our initiative to take Jadhav's case before International Court of Justice. /2
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 17, 2019
I thank Mr.Harish Salve for presenting India's case before ICJ very effectively and successfully. /3
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 17, 2019
I hope the verdict will provide the much needed solace to the family members of Kulbhushan Jadhav. /4
— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) July 17, 2019
गौरतलब है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस बताते हुए मौत की सजा सुनाई हुई है. पाकिस्तान का कहना है कि वह आतंकी गतिविधि में शामिल थे. जबकि भारत ने इसे गलत बताते हुए इसके खिलाफ आईसीजे में अपील की है.
आईएएनएस इनपुट