नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार कार्ड से जुड़ी लोगों की तमाम चिताएं अब दूर हो जाएंगी. कोर्ट के इस अहम फैसले के बाद अब लोग अपनी टेलिकॉम कंपनियों, बैंको, म्यूचुअल फंडों और इंश्योरेंस कंपनियों में दर्ज आधार से जुड़ी अपनी सारी जानकारियों को डी-लिंक करा सकते हैं. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक स्कीम को संवैधानिक रूप से मान्य करार देते हुए यह साफ किया है कि प्राइवेट कंपनियों के साथ आधार लिंक कराना अब अनिवार्य नहीं हैं यानी अब इन जगहों से आप अपने आधार से जुड़ी तमाम जानकारियां डिलीट करा सकते हैं.
इस फैसले के बाद अब आपको पेटीएम या अन्य किसी मोबाइल वॉलेट के इस्तेमाल के लिए आधार कार्ड को लिंक कराने की जरूरत नहीं है और अगर आपने पहले से मोबाइल वॉलेट और बैंकों में अपने आधार को लिंक करा रखा है तो अब इसे डी-लिंक करा सकते हैं. इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा. चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने बैंकों और मोबाइल वॉलेट से आधार डेटा को डी-लिंक करा सकते हैं.
बैंकों से ऐसे आधार को कराएं डी-लिंक
अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप इसे डी-लिंक कराना चाहते है तो इसके लिए आपको अपने बैंक जाना होगा. बैंक जाकर आप कस्टमर केयर से अनलिंक आधार फॉर्म लें और उसे भरकर जमा कर दें. 48 घंटे के भीतर ही आपके बैंक अकाउंट से आधार डी-लिंक हो जाएगा. हालांकि इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने बैंक को कॉल भी कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: Aadhaar आपके लिए जरूरी है या नहीं? जानिए सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला
पेटीएम से ऐसे कराएं आधार को डी-लिंक
अगर आपने पेटीएम मोबाइल वॉलेट से आधार लिंक करा रखा है तो इसे डी-लिंक करने के लिए कस्टमर केयर नंबर 01204456456 पर कॉल करें. फोन पर उनसे कहें कि वे आपको आधार अनलिंक करने से जुड़ा ईमेल भेजें. इसके बाद आपको पेटीएम का ईमेल मिलेगा, जिसमें आपको आधार की एक सॉफ्ट कॉपी अटैच करने को कहा जाएगा. इसके बाद एक और मेल आएगा, जिसमें कहा जाएगा कि आपका आधार अगले 72 घंटे में पेटीएम वॉलेट से डी-लिंक हो जाएगा.