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केरल में ऑनर किलिंग का मामला, 10 को आजीवन कारावास

केरल में 24 वर्षीय केल्विन जोसेफ की ऑनर किलिंग के लिए जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया था, उन्हें मंगलवार को यहां की एक अदालत ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

केरल में ऑनर किलिंग का मामला, 10 को आजीवन कारावास
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

कोट्टायम: केरल में 24 वर्षीय केल्विन जोसेफ की ऑनर किलिंग के लिए जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया था, उन्हें मंगलवार को यहां की एक अदालत ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पिछले साल 28 मई को केरल पुलिस को केल्विन जोसेफ की लाश मिली थी। केल्विन ने नीनू चाको (20) से शादी की थी, जो एक ऊंची जाति से ताल्लुक रखती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि केल्विन को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया था. जिन लोगों को दोषी पाया गया है, उनमें नीनू का भाई शानू भी शामिल है, जो मामले का मुख्य आरोपी था. नीनू के पिता इस मामले में पांचवें आरोपी थे, जिन्हें पिछले हफ्ते तीन अन्य लोगों के साथ बरी कर दिया गया था.

शानू के अलावा नौ अन्य दोषियों को सजा सुनाई गई है. इस मामले के अभियोजक ने कहा कि सभी 10 दोषियों को दोहरे आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई है, वह मामले की गंभीरता को दर्शाता है. अदालत के निर्णय पर अपनी प्रतिक्रिया में जोसेफ के पिता ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कुछ आरोपियों को मौत की सजा सुनाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

उन्होंने कहा, "खर, हम खुश हैं कि उन्हें वही मिला, जिसके वे हकदार हैं। लेकिन हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर नीनू के पिता सहित जिन तीनों को छोड़ दिया गया है, उनकी सजा की मांग करेंगे."

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 27, 2019 04:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).