तिरुवनंतपुरम अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट ने 44 वर्षीय आरोपी पिता को अपनी नाबालिग बेटी से बार-बार रेप करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, उसके बाद अपने बचीं जीवन के लिए उसने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने सेशन कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा.

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