Punjab and Haryana High Court: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मोहाली-चंडीगढ़ सीमा पर सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम करने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है. HC ने कहा कि साल भर से प्रदर्शनकारी गुरुग्रंथ साहिब को 'ढाल' बनाए हुए हैं और राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति लपीता बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने चंडीगढ़-मोहाली मार्ग को बाधित किया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
विरोध स्थल पर गुरु ग्रंथ साहिब रखने से प्रदर्शनकारियों को छूट नहीं मिल जाती: HC
Protestors don't get immunity merely by placing Guru Granth Sahib at protest site: Punjab and Haryana High Court
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— Bar and Bench (@barandbench) April 12, 2024
हाईकोर्ट ने कहा कि पिछले साल भी प्रदर्शनकारियों ने श्री गुरुग्रंथ साहिब को ढाल बनाया था. उस वक्त पंजाब के डीजीपी को तलब किया गया था. उन्होंने कोर्ट को विश्वास दिलाया था कि समस्या का समाधान जल्द हो जाएगा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद स्थिति जस की तस बनी हुई है. लोग धर्म को ढाल बनाकर इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि प्रदर्शन करने वालों को इससे कोई छूट नहीं मिलने वाली है. सवाल ये है कि आखिर राज्य सरकार इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है.