Kanjhawala Death Case: आरोपी आशुतोष की जमानत याचिका खारिज, गुजरात की फॉरेंसिक टीम करेगी घटनास्थल का दौरा
Kanjhawala Death Case (Photo: PTI)

नई दिल्ली: दिल्ली के कंझावला मौत मामले (Kanjhawala Death Case) में पुलिस की तफ्तीश जारी है. अदालत ने छह आरोपियों दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन, मनोज मित्तल और आशुतोष भारद्वाज को 23 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा है. इस मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. इस बीच अब रोहिणी कोर्ट ने एक आरोपी आशुतोष भारद्वाज पर लगे आरोपों को देखते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी. उसके खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है. Delhi Shocker: अविवाहित मां ने नवजात को खिड़की से फेंका, हत्या का मामला दर्ज. 

आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है जिसने अंजली को कई किलोमीटर तक घसीटा था. उसने आरोपियों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की. पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी आशुतोष को लेकर अभी और खुलासे हो सकते हैं कोई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है.

पुलिस की जांच जारी 

अंजलि मौत मामले में एक ताजा घटनाक्रम में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू), गांधीनगर, गुजरात के पांच फोरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम दिल्ली में घटनास्थल का दौरा करने के लिए तैयार है. पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) हरेंद्र के. सिंह के अनुरोध पर टीम राष्ट्रीय राजधानी में आ रही है. टीम फॉरेंसिक साक्ष्य भी जुटाएगी.

बता दें कि 1 जनवरी को दुर्घटना के समय अंजलि स्कूटी चला रही थी. सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि उसके शरीर को लगभग 12 किलोमीटर तक एक कार द्वारा घसीटा गया था. कंझावला इलाके में उसकी नग्न लाश मिली थी.

पुलिस ने मामले में सात आरोपियों आशुतोष, अंकुश खन्ना, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को गिरफ्तार किया है. अंकुश को कोर्ट ने जमानत दे दी है. अंकुश खन्ना पर आरोपियों को बचाने का आरोप था. अंकुश खन्ना ने एक अन्य आरोपी आशुतोष के साथ सह-आरोपियों को दीपक के आवास पर छुपाने में मदद की थी.