जॉब बदलने या छोड़ने के बाद PF खाते से नहीं निकाला पैसा न ही ट्रांसफर किया? होगा ये बड़ा नुकसान
EPFO (Photo Credits: Twitter)

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सभी सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है. ईपीएफ मेंबर को 12 डिजिट का नंबर दिया जाता है, जिसे UAN कहते हैं. UAN को EPFO जारी करता है. ईपीएफओ नौकरी बदलने पर ईपीएफ अकाउंट को ऑटोमैटिक ट्रांसफर करने देता है. अपने EPF खाते से अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. आपको नौकरी बदलते या छोड़ते समय सावधानी बरतनी चाहिए. कर्मचारी कभी-कभी नौकरी बदलने के बाद अपने ईपीएफ खाते को स्थानांतरित करना भूल जाते हैं. वहीं बहुत से लोग मानते हैं कि उनका EPF बैलेंस 58 वर्ष की आयु तक टैक्स फ्री ब्याज अर्जित करना जारी रखेगा, इसलिए वे न तो अपने EPF खाते में पड़ी शेष राशि को ट्रांसफर करते हैं और न ही निकालते हैं. PF Withdrawal: पीएफ से पैसे निकालने से पहले निपटा लें ये काम, नहीं तो होगी मुश्किल.

सभी वेतनभोगी कर्मचारियों को अपने ईपीएफ खातों को सक्रिय रखने के लिए कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के शर्तों का पालन करना जरूरी है. ऐसा न करने पर पीएफ खाता निष्क्रिय हो सकता है.

पीएफ अकाउंट कब निष्क्रिय हो जाता है?

  • कोई कर्मचारी 55 साल के बाद सेवा से रिटायर हो जाता है और रिटायर्मेंट के तीन साल के भीतर अपने खाते से पैसा नहीं निकालता है.
  • अगर कोई खाताधारक स्थायी रूप से विदेश चला जाता है.
  • अगर किसी खाताधारक की मौत हो जाती है
  • खाताधारक अपनी नौकरी छोड़ने के 36 महीनों के भीतर ईपीएफ निकासी के लिए आवेदन नहीं करता है तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा.

नौकरी छोड़ने के बाद आपके ईपीएफ खाते का क्या होता है?

  • नौकरी छोड़ने के बाद भी पीएफ पर ब्याज मिलता रहता है और नया रोजगार मिलने के साथ ही उसे नई कंपनी में स्थानांतरित कराया जा सकता है.
  • आयकर नियमों के अनुसार ईपीएफ बैलेंस पर जमा ब्याज, टैक्स योग्य हो जाता है, अगर इसे पांच साल की निरंतर सेवा के पूरा होने से पहले वापस ले लिया जाए.
  • कर्मचारी ईपीएफ सदस्यता के शुरुआती 5 वर्षों में एक से अधिक संगठनों के लिए काम करता है और वह पिछले संगठनों के ईपीएफ बैलेंस को वर्तमान संगठन में ट्रांसफर कर दे तो सेवा को निरंतर माना जाएगा.
  • एक बार जब आपका ईपीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है, तो आगे ब्याज नहीं मिलता है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • अपने ईपीएफ खाते का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको जॉब चेंज करने के बाद जल्द से जल्द अपना ईपीएफ खाता अपने नए नियोक्ता को ट्रांसफर करना होगा.
  • यदि आपके पास कई खाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके सभी EPF खाते एक ही UAN नंबर से जुड़े हों.
  • यदि आप 58 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले रिटायर हो जाते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के 36 महीनों के भीतर अपना पीएफ कॉर्पस (PF corpus) वापस लेना चाहिए.