Pradhan Mantri Awas Yojana: केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) के तहत शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. मंत्रालय ने बयान जारी कर यह जानकारी दी है. बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अब तक स्वीकृत घरों की कुल संख्या 1.13 करोड़ से अधिक पहुंच चुकी है. पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के तहत सरकार बेघर लोगों को घर बनाकर देती है और साथ ही उन्हें सब्सिडी मिलती है, जो लोग लोन पर घर या फ्लैट खरीदते हैं. Uttarakhand: गरीबों के खिलेंगे चेहरे, पीएम आवास योजना के तहत भवन निर्माण के बाद लाभार्थियों को 5 हजार रुपये भी देगी सरकार
सोमवार को सरकार की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 54वीं बैठक हुई थी. 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था. इसके बाद यह फैसला लिया गया.
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना
वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिये आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये 1 अप्रैल, 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना (Indira Awaas Yojana-IAY) का पुनर्गठन कर उसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को शुरू किया गया था. जिसका मुख्य उद्देश्य मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के आवासहीन और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है. शुरू में यह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित थी, बाद में इस योजना का दायरा बढ़ाकर शहरी क्षेत्र भी जोड़ दिए गए, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है.
ऐसे कर सकते हैं पीएमएवाई (PMAY) में आवेदन
पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप बनाया है. इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉग इन आईडी बनानी होगी.
- इसके बाद यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा.
- इसकी मदद से लॉगिन करने के बाद आवश्यक जानकारियां भरनी होंगी.
- पीएमएवाई जी के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है.
- इसके बाद लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट पीएमएवाई जी की वेबसाइट पर डाल दी जाती है.
किन लोगों को मिलता है योजना का फायदा
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले सिर्फ गरीब वर्ग के लिए था. लेकिन, अब होम लोन की रकम बढ़ाकर शहरी इलाकों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है. शुरुआत में पीएमएवाई में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस के ब्याज पर सब्सिडी दी जाती थी, अब इसे 18 लाख रुपये तक कर दिया गया है.
ईडब्ल्यूएस (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए सालाना घरेलू आमदनी 3 लाख रुपये तय है. एलआईजी (कम आय वर्ग) के लिए सालाना आमदनी 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए. अब 12 और 18 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं.