सुप्रीम कोर्ट ने एक्सीडेंट इंश्योरेंस क्लेम को लेकर दिया बड़ा फैसला, ऐसा हुआ तो नहीं मिलेगा पैसा
अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी गलती पाई जाती है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय खुद कोई दुर्घटना करता है और उसमें कोई दूसरा वाहन शामिल न हो तो परिजन मुआवजे का दावा नहीं कर सकते.
नई दिल्ली: इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर आप इस सोच में हैं कि आपकी खुद की गलती पर भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, तो अपनी ये गलतफहमी दूर कर लीजिए. क्योंकि अब अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी गलती पाई जाती है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में कहा कि यदि कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय खुद कोई दुर्घटना करता है और उसमें कोई दूसरा वाहन शामिल न हो तो मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला त्रिपुरा के अगरतला में हुए एक रोड एक्सीडेंट में मृतक के परिजनों को मुआवजे के मामले में सुनवाई के दौरान किया. दरअसल बीमा कंपनी ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए बीमा कंपनी की अपील स्वीकार की. यह भी पढ़े- पिता को नहीं दिखा सके तेजिंदर तूर अपना गोल्ड मेडल, बीच रास्ते में ही मिल गई पिता के मौत की खबर
कोर्ट ने कहा कि ये बात सच पाई गई है कि मृतक चालक वाहन का मालिक था और एक्सीडेंट लापरवाही और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुआ था. ऐसे में कानून की नजर में इसे थर्ड पार्टी नहीं माना जा सकता. 'पर्सनल एक्सीडेंट' के लिए बीमा कंपनी ने 2 लाख रुपए देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था. इसलिए मृतक के परिजनों को ये दो लाख रुपए ही मिलेंगे. बता दें कि मृतक के परिजनों ने 68 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है. यह भी पढ़ें-Instagram पर फॉलोवर्स बढ़ने के लिए अपनाएं ये आसान TIPS
(The above story first appeared on LatestLY on Sep 04, 2018 02:40 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

