रिजर्व बैंक ने बदला ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (RTGS) से जुड़ा ये नियम, 1 जून से हो जाएगा लागू
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए लेन-देन से जुड़े नियम में बदलाव किया है. देश की शीर्ष बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस (RTGS) यानि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का समय बढ़ा दिया है.
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने डिजिटल इंडिया (Digital India) के सपने को साकार करने के लिए लेन-देन से जुड़े नियम में बदलाव किया है. देश की शीर्ष बैंक ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन (Online Transaction) को बढ़ावा देने के लिए आरटीजीएस (RTGS) यानि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का समय बढ़ा दिया है.
आरबीआई (RBI) द्वारा जारी अधिकारिक नोटीफिकेशन के मुताबिक आरटीजीएस के जरिए पैसे भेजने का समय डेढ घंटे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया है. यह नया नियम एक जून से लागू हो जाएगा. फिलहाल आरटीजीएस के जरिए शाम साढे चार बजे तक पैसे भेजे जा सकते है. इसके अलावा रविवार और छुट्टी वाले दिनों में आरटीजीएस सर्विस का लाभ नहीं उतहया जा सकता है.
रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) व्यवस्था के तहत पैसे का ट्रांसफर तुरंत हो जाता है. हालांकि आरटीजीएस सुविधा का उपयोग खासतौर पर बड़ी राशि के ट्रांसफर के लिए किया जाता है. इसके तहत कोई भी खाताधारक कम से कम 2 लाख रुपये भेज सकता है हालांकि इसके लिए अधिकतम राशि भेजने की कोई सीमा नहीं बनाई गई है.
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आरबीआई ने मंगलवार को जारी किए गए अधिसूचना में कहा, "उसने आरटीजीएस में ग्राहक लेनदेन के लिए समय को शाम साढे चार बजे से बढ़ाकर 6 बजे करने का फैसला किया है." आपको बता दें कि आरटीजीएस सुविधा का इस्तेमाल बैंक ब्रांच में जाकर या फिर ऑनलाइन बैंकिंग दोनों माध्यमों से किया जा सकता है.