PM-KISAN Instalment: कभी भी आ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त, अगर की हैं ये गलतियां, तो जल्दी करें सही
रुपया (Photo Credits: Wikimedia Commons)

Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM-KISAN 10th Instalment: केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) की 10वीं किश्त कुछ ही दिनों में जारी करने वाली है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, लाभार्थी किसानों के खाते में इसके पैसे 25 दिसंबर से पहले जमा कर दिए जाएंगे. PM Kisan Samman Nidhi: किसान ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम

प्रधानमंत्री किसान योजना (PM-KISAN Scheme) के तहत, पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रूपए प्रति वर्ष की आर्थिक मदद दी जाती है. 2000 रुपये की तीन किश्त में प्रत्येक 4 माह में प्रदान किया जाता है. धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर किश्त किसानों के उस बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाती है जो  उनके आधार कार्ड (Aadhaar Card) से जुड़ा होता है. कई मामलों में देखा गया है कि किश्त का भुगतान इसलिए फेल हो जाता है, क्योकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे- किसान के खाते से दूसरी आधार संख्या या गलत या फिर रजिस्ट्रेशन के समय गलत खाता नंबर जोड़ा हुआ होता है.

अगर आपको लगता है कि आपने भी गलत आधार नंबर दिया है तो आप ऑनलाइन पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर इसे सही कर सकते हैं. नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-

  • पीएम किसान की वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं.
  • आपको 'किसान कॉर्नर' के ऊपर एक लिंक दिखाई देगा, इस लिंक पर क्लिक करें.
  • यहां आपको एक लिंक 'आधार एडिट' दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.
  • अब एक नया पेज खुलेगा जहां आप अपना आधार नंबर चेक कर सकते हैं और डिटेल्स को सही कर सकते हैं.
  • इसके आलावा, यदि बैंक खाते की डिटेल्स गलत है, तो आप इसे ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने कृषि विभाग के कार्यालय या लेखपाल से संपर्क करना होगा. जहां इसे सुधारा जा सकता है.

उल्लेखनीय है कि फरवरी 2019 में पीएम-किसान योजना शुरू की गई थी. संस्थागत भूमि धारक, संवैधानिक पदों पर बैठे किसान परिवार, राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सरकारी स्वायत्त निकाय से जुड़े लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते है. इसके आलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर के साथ-साथ 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन वाले सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और इनकम टैक्स भरने वाले भी पीएम किसान योजना (PM-KISAN Scheme) के लाभ के लिए पात्र नहीं हैं.

मोदी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत अब तक देश भर में 11.5 करोड़ किसानों के खातों में 1.60 लाख करोड़ रुपये जमा कराए गए हैं. केंद्र सरकार इस बात की निगरानी करती है कि इस योजना का दुरूपयोग नहीं हो और इसके लिए वह लगातार राज्यों के संपर्क में है.