नई दिल्ली: कोरोना के प्रकोप के कारण लोगों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है. आयकर विभाग के मुताबिक सभी को अपने आधार card को पैन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य है. निर्धारित समयसीमा में अगर स्थायी खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो यह (पैन) निष्क्रिय हो जाएगा. PAN-Aadhaar Link: ऐसे करें आधार और पैन कार्ड लिंक, जानिए पूरी प्रक्रिया
इससे पहले सरकार ने आधार और पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून किया था. कोविड-19 के दायरा दिन-प्रतिदिन देश में बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकरदाताओं को आयकर रिटर्न (ITR Filing) भरने की अवधि बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी. राशन कार्ड, आधार कार्ड नहीं होने पर भी जरूरतमंद को राशन अवश्य दिया जाए: योगी आदित्यनाथ
उल्लेखनीय है कि पिछले महीनें ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आधार का ब्योरा देकर तत्काल ऑनलाइन स्थायी खाता संख्या (पैन) नंबर जारी करने की सेवा की शुरुआत की. इसके तहत पैन कार्ड पाने के लिए विस्तृत आवेदन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह सुविधा उन पैन आवेदकों को उपलब्ध होगी जिनके पास वैध आधार नंबर है और उनका मोबाइल नंबर आधार के साथ जुड़ा हुआ है. ITR Filing Deadlines Extended: कोरोना संकट के बीच सीबीडीटी ने दी बड़ी राहत, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई
उल्लेखनीय है कि मई तक करदाताओं को 50.52 करोड़ पैन जारी किए गए थे. इनमें से 49.39 करोड़ व्यक्तिगत लोगों को जारी किए गए हैं, जिसमें से 32.17 करोड़ आधार से जुड़े हैं. आधार से पैन नंबर हासिल करने के लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाना होगा.