New TDS Rule: डॉक्टरों-सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की कमाई पर लगेगा TDS, नए नियम के बारे में जानें सब कुछ
रुपया (Photo Credits: Pixabay)

New TDS Rule: आयकर अधिनियम, 1961 में एक नए प्रावधान के अनुसार, बिक्री प्रचार उद्देश्यों के लिए व्यवसायों से प्राप्त होने वाले मुफ्त उपहारों पर डॉक्टरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के स्रोत पर कर कटौती (TDS) लागू किया जाएगा. नया प्रावधान, धारा 194R, 1 जुलाई, 2022 से लागू होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए प्रावधान पर दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सौगात लेकर आएगा जुलाई का महीना, DA बढ़ोतरी सहित मिलेंगी ये गुड न्यूज

टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) के नियम 1 जुलाई से बदलने जा रहे हैं, और अब ये नियम सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरों और डॉक्टरों पर भी लागू होंगे. यदि मोबाइल फोन जैसे लाभ सेवाओं के लिए इस्तेमाल के बाद (सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरों के मामलों में) निर्माता कंपनी को लौटा दिए जाते हैं, तो इन्हें भी नए प्रावधानों के दायरे से बाहर रखा जाएगा.

केंद्रीय बजट में इस प्रकार की आय पर यह प्रावधान लगाया गया था, ताकि कर राजस्व की लीकेज पर रोक लगाई जा सके, और इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट, 1961 में एक नई धारा 194 आर जोड़ी गई थी. इसके तहत ऐसे किसी भी शख्स पर 10 प्रतिशत TDS का प्रावधान रखा गया था, जो किसी भी नागरिक को सालाना 20,000 रुपये से ज़्यादा का लाभ पहुंचाता है.

TDS नियम में व्यवसाय द्वारा अस्पताल के लिए काम करने वाले या सलाहकार के रूप में काम करने वाले डॉक्टर को दिए जाने वाले मुफ्त दवा के नमूने (Free Drug samples) भी शामिल हैं. CBDT ने स्पष्ट किया कि “नि: शुल्क नमूना अस्पताल के हाथों में पहले कर योग्य होगा और फिर वेतन व्यय के रूप में कटौती के रूप में अनुमति दी जाएगी. इस प्रकार, अंततः राशि पर कर्मचारी के हाथ में कर लगेगा, न कि अस्पताल के हाथों में. अस्पताल अपनी टैक्स रिटर्न (Tax Return)प्रस्तुत करके अधिनियम की धारा 194R के तहत कर कटौती के लिए क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं."