पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख कल, नहीं किया तो झेलनी होगी ये परेशानी, जल्दी करें
अगर आप 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्किल हो जाएगा. इसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड है, तो वह अटक सकता है.
नई दिल्ली: आधार कार्ड आज के समय में बेहद ही जरुरी चीज है. इसी कड़ी में बताना चाहते है कि बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर समेत कई चीजें आपके लिए आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसी में पैन (PAN) को आधार से लिंक करना भी शामिल है. अगर आप ने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो कल तक कर लीजिए. क्योंकि 30 जून 2018 को इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है. गौरतलब है कि आधार की अनिवार्यता को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई को देखते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई थी.
ज्ञात हो कि इस खबर लिखे जाने तक डेडलाइन बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है. ऐसे में अगर आप पैन कार्ड (PAN CARD) को आधार (Aadhar) से लिंक नहीं करेंगे, तो आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है.
अगर आप 30 जून तक भी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं, तो इससे आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरना मुश्किल हो जाएगा. इसकी वजह से अगर आपका कोई रिफंड है, तो वह अटक सकता है.
सिर्फ पैन कार्ड ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख कल है. इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर समेत अन्य योजनाएं शामिल हैं.
जानिए कैसे करें लिंक:
बताना चाहते है कि पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यह काम आप घर बैठे ही कर सकते हैं. इसके लिए आपको https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarPrelogin.html पर जाना पड़ेगा.
इस क्लिक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा. यहां आपको सभी जरूरी डिटेल भरना पड़ेगा. जिसमे आपको अपना पैन और आधार कार्ड नंबर व नाम डालना है. कैप्चा एंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा. जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे, वैसे ही आपका पैन कार्ड आधार नंबर से लिंक हो जाएगा.