GST On Dairy Products: सोमवार से खाने-पीने की ये चीजें होंगी महंगी, आम आदमी के जेब पर सीधा पड़ेगा असर
सरकार ने आम आदमी की जेब काटने का एक और मसौदा तैयार किया है. आगामी 18 जुलाई से 10 ग्राम से अधिक की खाद्यान्ना सामग्री पर उपभोक्ता को पांच फीसद अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ेगा.
GST On Dairy Products: 18 जुलाई से जरूरत की कई चीजें महंगी (Expensive) होने जा रही हैं, जिसकी वजह से आपकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा. आम आदमी पर महंगाई (Inflation) की मार और पड़ने वाली है. आगामी 18 जुलाई से 10 ग्राम से अधिक की खाद्यान्ना सामग्री पर उपभोक्ता को पांच फीसद अतिरिक्त पैसा चुकाना पड़ेगा. सरकार (Government) के इस फैसले से अस्पताल में इलाज कराना भी महंगा हो जाएगा. इतना ही नहीं, पैकिंग और लेबल वाले चावल, गेहूं, आटा आदि पर भी अब जीएसटी (GST) लगेगा, जिसकी वजह से इन रोजमर्रा की जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे. 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, बेसिक सैलरी में न्यूनतम 96000 रुपये का होगा इजाफा, जानें कब होगा लागू
सोमवार से दूध, दही, छांछ, व चैकबुक सहित कई चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल (GST Council) की पिछले दिनों हुई 47वीं बैठक में रोजमर्रा के उपयोग की कुछ ऐसी चीजों जीएसटी (GST) लगा दिया गया था, जो पहले इसके दायरे से बाहर थी. वहीं कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दर में बढ़ोतरी भी की गई थी. बढ़ी हुई दरें 18 जुलाई से लागू हो जाएंगी.
ब्लेड, पेपर कैंची, पेंसिल शार्पनर, चम्मच, कांटे वाले चम्मच, स्किमर्स और केक-सर्वर्स आदि पर सरकार ने GST को बढ़ा दिया है. अब इस पर 18 फीसदी की दर से GST वसूली जाएगी.
चेक बुक जारी किए जाने पर बैंकों की तरफ से लिए जाने वाले फीस पर 18 फीसदी GST लगेगा. अस्पताल में 5,000 रुपये (गैर-ICU) से अधिक किराए वाले कमरे पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा. एटलस सहित मैप और चार्ज पर भी 12 फीसदी की दर से जीएसटी लगेगा. होटलों के 1,000 रुपये प्रति दिन से कम किराए वाले रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा. पहले इन पर GST नहीं लगता था. एलईडी लाइट्स, एलईडी लैंप पर लगने वाला जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी हो जाएगा.
इन पर घटी GST
जीएसटी काउंसिल ने रोपवे के जरिए यात्रियों और सामानों को लेकर आने-जाने पर GST दर 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया है. स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण, शरीर के कृत्रिम अंग, बॉडी इंप्लाट्स, इंट्रा ओक्यूलर लेंस आदि पर जीएसटी 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी हो जाएगा.