कोलकात: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य में 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपए देने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के फैसले में हस्तक्षेप से करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिका के सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि फैसले की आलोचना करने के लिए विधानसभा ही उचित जगह है. इसलिए अदालत इस मामले में दखल नहीं दे सकता है.
सरकार द्वारा राज्य के 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 28 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था. जिसके विरोध में पिछले महीने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. जिसमें दावा किया गया था कि सरकार द्वारा दुर्गा पूजा पंडालों को दिया जाने वाला पैसा सिर्फ दान है और इसका कोई सार्वजनिक उपयोग नहीं है. इसलिए इन्हें सरकार की तरफ पैसा नहीं दिया जाना चाहिए.यह भी पढ़े: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: ममता बनर्जी को SC से बड़ी राहत, राज्य में दोबारा पंचायत चुनाव नहीं
बाता दें कि दुर्गा पूजा त्योहार को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले महीने 28 हजार दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा किया था. जिसके बाद सरकार के इस फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता बनर्जी को राहत मिली है और कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार किया है.