ITR U Filing Update: आखरी के 3 दिनों में भरें अपडेटेड आईटीआर, नहीं तो देना होगा 50 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स, जानें कैसे भरें

ITR U Filing Update : मार्च महीने में सभी को आईटीआर भरने की चिंता लगी रहती है.31 मार्च से पहले कुछ जरुरी काम करने जरुरी होते है. इसमें अपडेटेड आईटीआर भी शामिल है. आप 2023-24 के लिए अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.आप 31 मार्च 2025 से पहले आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

अगर आप 31 तारीख तक अपडेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगेगा. इसके बाद आपको 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स देना होगा. अपडेटेड आईटीआर क्या है? यह आईटीआर किसे दाखिल करना है? इसकी सभी डिटेल्स आपको इस खबर में मिलेगी.ये भी पढ़े:ITR Filing: नए बिल में आयकर रिफंड के लिए ड्यू डेट से पहले आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है?

क्या है अपडेटेड आईटीआर?

अपडेटेड आईटीआर एक फॉर्म है. टैक्स पेयर इस फॉर्म को भरकर अपने पिछले आयकर रिटर्न में गलतियों को ठीक कर सकते हैं. आप वित्तीय वर्ष के दो साल बाद अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. जो लोग आईटीआर दाखिल नहीं कर सके और आईटीआर का बिल जमा नहीं कर सके, वे आईटीआर-यू दाखिल कर सकते हैं.

कितना लगेगा जुर्माना

अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले अपडेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको उस पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा.अगर आप 31 मार्च के बाद अपडेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो 50 फीसदी अतिरिक्त टैक्स और ब्याज देना होगा. तो आपको ज्यादा जुर्माना देना होगा.

कैसे भरें अपडेटड आईटीआर ?

सबसे पहले आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं और आईटीआर-यू फॉर्म डाउनलोड करें. ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें, फिर आईटीआर-यू चुनें.इसके बाद सभी जरूरी जानकारी भरें. फिर अतिरिक्त टैक्स का चयन करें और शुल्क का भुगतान करें. फॉर्म भरने के बाद आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिए वेरिफाई करें.

नया नियम

अब आप 4 सालों तक अपडेटेड आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. दो साल की अवधि को बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है. इससे वित्तीय वर्ष के बाद 4 साल के भीतर अपडेटेड आईटीआर दाखिल किया जा सकता है.