दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति,उप-राष्ट्रपति और राज्यपाल की गाड़ियों पर नजर आएगी नंबर प्लेट
गौरलतब हो कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं होता है. उनके गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह पर आगे की तरफ अशोक चिह्न लगा होता है
नई दिल्ली. भारत में उच्च संवैधानिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व उपराज्यपाल की गाड़ियों पर अब नंबर प्लेट लगा दिखाई देगा. ऐसा इसलिए हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारियों की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है. वहीं इस इस फैसले के बाद से अब गाड़ियों का पंजीकरण होगा. इससे पहले इनके वाहन पर नंबर प्लेट नहीं होते थे.
दरअसल एक एनजीओ ने कोर्ट में याचिका दायर किया था. इस याचिका में कहा गया था कि आतंकवादी बिना नबंर प्लेट की गाड़ियों को अपना निशाना बना सकते हैं. कहा गया कि आतंकी को ऐसी गाड़ियों की पहचान करने में आसानी होती है और इन गाड़ियों पर तुरंत ध्यान जा सकता है. वहीं अगर कार से कोई दुर्घटना होती है तो उसके मालिक की पहचान आसानी से नहीं हो पाएगी. लेकिन नंबर प्लेट होने से पता आसानी से लग सकता है.
Delhi High Court rules that vehicles of India’s top constitutional authorities like the President, the Vice President, Governors and Lieutenant Governors will soon have to get registration numbers. pic.twitter.com/z5FUPVLGdv
— ANI (@ANI) July 18, 2018
गौरलतब हो कि भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ियों पर नंबर प्लेट नहीं होता है. उनके गाड़ी पर नंबर प्लेट की जगह पर आगे की तरफ अशोक चिह्न लगा होता है. अशोक चिह्न भारत का राजकीय प्रतीक है जिसे सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 18, 2018 09:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

