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7th Pay Commission: रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बदला इस भत्ते से जुड़ा नियम

कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन संबंधी नियमों को सरल और सुविधाजनक किया है. इसी क्रम में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त (Retired) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है.

7th Pay Commission: रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, सरकार ने बदला इस भत्ते से जुड़ा नियम
रुपया (Photo Credits: IANS)

7TH CPC News: कोविड-19 (COVID-19) महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन संबंधी नियमों को सरल और सुविधाजनक किया है. इसी क्रम में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पेंशन पाने वाले सेवानिवृत्त (Retired) केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. दरअसल केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर यात्रा भत्ता (Travelling Allowance) क्लेम को जमा करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है. अब रिटायरमेंट के बाद टीए (TA) क्लेम को जमा करने की समय सीमा बढ़ाकर यात्रा पूरी होने की तारीख से 180 दिन कर दी गई है, जो पहले 60 दिन थी. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस दिन मिल सकती है बड़ी सौगात, बढ़ जाएगी सैलरी

विशेष रूप से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टूर, ट्रांसफर और प्रशिक्षण पर टीए क्लेम को जमा करने की समय सीमा 60 दिन रहेगी. 2018 में सरकार ने टूर, ट्रांसफर और प्रशिक्षण और रिटायर होने के बाद की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता दावों को जमा करने की समय सीमा को एक वर्ष से घटाकर 60 दिन कर दिया था.

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह कदम केंद्र सरकार के रिटायर्ड हो चुके कर्मचारियों के लिए अच्छा नहीं साबित हुआ, क्योकि उन्हें अपनी यात्रा पूरी होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर ही टीए रीइंबर्समेंट (reimbursement) के लिए आवेदन करना पड़ता था. हालांकि टीए क्लेम की संशोधित समय सीमा 15 जून से लागू हो गई है. इसके साथ ही सरकार उन यात्रा भत्ता क्लेम के भुगतान पर भी विचार कर सकती है जो 60 दिनों की समय सीमा के चलते मंजूर नहीं किये गए थे.

हाल ही में कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, औपचारिकताओं या प्रक्रिया संबंधी जरूरतों को पूरा करने की प्रतीक्षा किए बिना पात्र परिवार के सदस्य से पारिवारिक पेंशन के लिए दावा प्राप्त होने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन मंजूर करने का एक प्रावधान किया गया है. यह प्रावधान महामारी के दौरान मृत्यु होने की दशा में लागू रहेगा, चाहे मौत का कारण कोविड-19 रहा हो अथवा नहीं.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 16, 2021 04:11 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).