7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, पेंशन और ग्रेच्युटी पर हुआ यह बड़ा फैसला
कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर एक बेहद अहम आदेश जारी हुआ है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है.
7th CPC Latest News: कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट, पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर एक बेहद अहम आदेश जारी हुआ है. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है. 7th Pay Commission: यहां लाखों सरकारी कर्मचारियों की बढ़ सकती है सैलरी, केंद्रीय मंत्री ने की बड़ी घोषणा
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना 22 दिसंबर 2003 से शुरू की थी. इसके बाद पेंशन योजना के अंतर्गत चलने वाले पंजीकरण, अंशदान, निवेश, कोष प्रबंधन, निकासी, परिपक्वता आदि का संचालन एवं नियमन पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के अनुसार किया जा रहा था.
हालांकि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सेवाओं से जुड़े कई मामले ऐसे थे जो पीएफआरडीए अधिनियम में लागू नहीं होते थे. अतः एनपीएस के क्रियान्वयन को सुचारू बनाने के लिए एनपीएस कर्माचारियों के लिए अलग से सेवा नियमावली बनाने का प्रस्ताब आगे बढाया गया था.
अब जारी हुई इस अधिसूचना में एनपीएस कर्मचारियों को मिलने वाले विभिन्न लाभों/सुविधाओं को संसाधित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए है. जैसे कि पंजीकरण में और एनपीएस खाते में धनराशी जमा होने में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति, सेवा काल में कर्मचारी की मृत्यु अथवा अपंगता की स्थिति में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीसीएस) (पेंशन) नियमावली अथवा एनपीएस सेवा नियमावली के अनुसार लाभों का विकल्प चुनना, सेवा अवधि पूरी होने अथवा सेवा निवृत्ति के बाद देय लाभों के भुगतान, सेवाकाल पूर्ण होने से पहले ही सेवा निवृत्ति, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति, स्वायत्त शशि निकाय अथवा किसी लोक उपक्रम की सेवा में विलय हो जाना इत्यादि लाभ शामिल है.
अभी तक सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में अवैधानिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अक्षमता पेंशन और असाधारण पेंशन का लाभ 1 जनवरी 2004 से पहले के नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों के सामान दिया जा रहा था. हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.08.2016 के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत लागू नियमों के तहत सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ भी दे दिए गए थे.
अभी तक सरकार के एनपीएस कर्मचारियों को सेवाकाल में मृत्यु होने की स्थिति में अवैधानिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन, अक्षमता पेंशन और असाधारण पेंशन का लाभ डीओपीपीडब्ल्यू के 5 मई 2009 में जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुपालन में 1 जनवरी 2004 से पहले के नियुक्त केंद्रीय कर्मचारियों के सामान दिया जा रहा था. इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन 26 अगस्त 2016 के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत लागू नियमों के तहत सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ मिलते थे.
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस महामारी का असर सरकारी कर्मचारियों पर भी पड़ रहा है. इस संकट के कारण बढ़े वित्तीय बोझ के चलते बीते साल अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 61 लाख के करीब पेंशनभोगियों के डीए में जून 2021 (रिपीट जून 2021) तक कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला किया. हालांकि, इस अवधि के लिए डीए रद्द नहीं किया गया है. सरकारी कमचारियों के इस अवधि के डीए को जुलाई 2021 से उनके मासिक वेतन में जोड़ कर दिया जाएगा.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 02, 2021 10:52 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

