7th Pay Commission: लॉकडाउन में फंसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, जारी की गई अधिसूचना
देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. इस महामारी से उपजे समस्याओं का सामना सरकारी कर्मचारियों को भी करना पड़ रहा है. लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ी राहत दी है, जो छुट्टी पर या बाहरी ड्यूटी पर थे, लेकिन कोरोनो वायरस लॉकडाउन के कारण समय पर वापस रिपोर्ट नहीं कर सके.
7th Pay Commission: देशभर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है. इस महामारी से उपजे समस्याओं का सामना सरकारी कर्मचारियों को भी करना पड़ रहा है. लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को बड़ी राहत दी है, जो छुट्टी पर या बाहरी ड्यूटी पर थे, लेकिन कोरोनो वायरस लॉकडाउन के कारण समय पर वापस रिपोर्ट नहीं कर सके. ऐसे हालात में फंसे कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक आदेश जारी किया है.
मिली जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सहूलियत के लिए एक स्पष्टीकरण जारी किया है. दरअसल लॉकडाउन के कारण ड्यूटी जॉइंट करने में हुई देरी से कर्मचारियों को अनुपस्थित (Absent) घोषित किया जा सकता है. ऐसे में इन संभावनाओं का सामना कर रहे कर्मचारियों को मदद मिलेगी. 7th Pay Commission: कोरोना काल के लिए यहां हुआ बड़ा ऐलान, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग (डीओपीटी) ने इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया और कहा कि विभाग को केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कई प्रश्न प्राप्त हो रहे है. कर्मचारी अनुमति के साथ छुट्टी पर गए, लेकिन लॉकडाउन के कारण वापस रिपोर्ट नहीं कर सके, क्योकि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए समय-समय पर गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार सार्वजनिक परिवहन / उड़ानों और अंतर-राज्यीय आवाजाही पर प्रतिबंध लगा था.
वहीं, जो अधिकारी दौरे पर थे और अपने मुख्यालय में नहीं लौट सके, उन्हें माना जाएगा कि दौरे की अवधि समाप्त होने की तारीख से वह ड्यूटी पर आ गए थे. यह केवल तब मान्य होगा जब किसी भी रूप में ड्यूटी ज्वाइन करने में कठिनाई का संकेत मिलेगा अन्यथा अधिकारी को अनुपस्थित माना जाएगा.
डीओपीटी (DoPT) ने आगे कहा कि इस मामले पर विचार किया गया है और लॉकडाउन के दौरान अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने से संबंधित स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं- अधिसूचना पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 03, 2020 05:08 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

