7th Pay Commission: होली से पहले लाखों कर्मचारियों को मिल गया तोहफा, सरकार ने किया यह बड़ा ऐलान!
रुपया (Photo Credits: PTI)

7th CPC Latest News: बीते कुछ महीनों से सरकारी कर्मचारियों (Government Employees) को एक के बाद एक खुशखबरी मिल रही है. जिस वजह से चाहे केंद्र सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के सबकी सैलरी में बड़ा इजाफा हुआ है. अब इसी क्रम में देश के दो राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) को लागू कर दिया है. जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है. दरअसल लंबे समय से सरकार कर्मचारियों के यूनियन 2005 में लागू हुई नई पेंशन नीति की जगह पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग कर रहे है. हालांकि बीते कुछ दिनों से यह मांग जोर-शोर से उठ रही है. 7th Pay Commission: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है ये दो बड़ी खुशखबरी? घर आएगा ढेर सारा पैसा

राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपने लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू कर होली से पहले बड़ा तोहफा दिया है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते बुधवार को वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 का राज्य बजट पेश करते हुये यह घोषणा की.

एक लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा दिलाने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की. इसके तहत एक जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना (एनपीएस) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी. इससे राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

उधर, पुरानी पेंशन बहाली पर राज्य के कर्मचारी यूनियनों में जबरदस्त उत्साह दिखा. उन्होंने विधानसभा पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया. यूनियन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री से कहा “आपने हमारा भविष्य सुरक्षित कर दिया.” वहीं, बघेल ने कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिजनों के प्रति सदैव संवेदनशील है.

पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने समाप्त कर दिया था और उसके स्थान पर 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन प्रणाली लागू की थी. सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी. यह पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी. इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी निश्चित पेंशन का प्रावधान था.