इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर पति-पत्नी के छोटे-छोटे झगड़ों को तलाक कानून के तहत क्रूरता के रूप में देखा जाने लगेगा तो कई शादियां टूट जाएगी, फिर हर कोई इस आधार पर तलाक मांगने लगेगा. जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की हाई कोर्ट की बेंच ने तलाक की याचिका को सीधे अनुमति देने के बजाय एक अलग रह रहे विवाहित जोड़े को न्यायिक रूप से अलग करने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की. HC on Abusing Wife: स्टूडेंट्स के सामने पत्नी को गाली देना मानसिक क्रूरता, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिला को तलाक लेने की इजाजत दी.
अदालत ने कहा, "अगर शादी में छोटे विवादों को तलाक कानून के तहत अदालतों द्वारा 'क्रूरता' के रूप में देखा जाता है, तो कई विवाह टूटने का जोखिम होगा, भले ही पति-पत्नी में से किसी ने भी वास्तविक क्रूरता न की हो."
If small disputes in marriage are viewed as "cruelty" by courts, then many marriages would risk being dissolved: Allahabad High Court
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— Bar & Bench (@barandbench) November 28, 2023
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