जब ATM से बिना निकाले ही अकाउंट से कट जाएं रकम तो घबराएं नहीं, अपनाएं यह आसान तरीका मिल जाएंगे पैसे
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: IANS)

आज कल हर कोई बैंक की लंबी कतार से बचने और तुरंत कैश पाने के लिए एटीएम मशीन (ATM Machine) का इस्तेमाल करता है. लोग अपने डेबिट कार्ड (Debit Card) का इस्तेमाल करके झट से एटीएम (ATM) से पैसे निकाल लेते हैं. एक ओर जहां एटीएम से लोगों सहुलियत देता है तो कई बार एटीएम मशीन लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन जाता है. दरअसल, कई बार एटीएम से पैसे निकालते समय ट्रांजेक्शन फेल (ATM Transaction Failed) हो जाता है, बावजूद इसके अकाउंट से पैसे (Money Deducted from Account) कट जाते हैं. ऐसी स्थिति में कई लोगों को यह समझ नहीं आता है वो बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुई अपनी रकम को वापस कैसे पाएं.

अगर आपके साथ इस भी ऐसा कुछ हो जाए तो घबराने की बजाय आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) (Reserve Bank of India) की गाइडलाइन्स को फॉलो करें. आरबीआई के इन गाइडलाइन्स का उल्लंघन आपका बैंक नहीं कर सकता है. अगर बैंक गलती से ऐसा करता भी है तो उसे अपने ग्राहकों को पेनल्टी देनी पड़ेगी.

इस तरह से वापस पाएं अपने पैसे

अगर एटीएम ट्रांजैक्शन फेल होने के बावजूद अकाउंट से पैसे कट जाएं तो ऐसी स्थिति में आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए.  यह भी पढ़ें: तमिलनाडु: कोयंबटूर में एटीएम के अंदर मिला सांप, इस तरह निकाला गया बाहर, देखें Video

1- आप किसी भी बैंक का एटीएम भले ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांजेक्शन फेल होने पर आपके अकाउंट से पैसे कट जाए तो अपने बैंक में शिकायत दर्ज कराएं,

2- रिजर्व बैंक की गाइडलाइन्स के मुताबिक, बैंकों को एटीएम से संबंधित अधिकारियों के नंबर, टोल फ्री नंबर, हेल्प डेस्क नंबर डिस्प्ले करना अनिवार्य होता है.

3- शिकायत करने के बाद डेबिट कार्ड जारी करने वाले बैंक को 7 वर्किंग डे के भीतर ही डिडक्ट हुए पैसों को दोबारा अकाउंट में जमा करना होता है.

4- अगर निर्धारित समय में बैंक आपकी शिकायत दूर नहीं करता है तो बैंक से जवाब मिलने के 30 दिन के भीतर या बैंक से जवाब न मिलने की स्थिति में शिकायत के 30 दिन के भीतर बैंकिंग लोकपास के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

5- अपनी शिकायत दर्ज कराते समय उसमें यह जरूर लिखें कि एटीएम किस बैंक का था और कहां के एटीएम में ट्रांजेक्शन हुआ है.

6- शिकायत करने के 7 दिनों में पैसा अकाउंट में रिक्रेडिट न होने पर एनेक्सचर-5 फॉर्म भरें. इस फॉर्म को भरने की तारीख से अकाउंट में पैसे रिक्रेडिट होने तक हर दिन बैंक को 100 रुपए पैनल्टी देनी होगी. यह भी पढ़ें: इस साल के अंत तक बंद हो जाएंगे यह ATM कार्ड, जल्द बदलवा लें

क्या है आरबीआई गाइडलाइन्स?

आरबीआई गाइडलाइन्स के अनुसार, एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने के बावजूद अकाउंट से पैसे कट जाने की शिकायत मिलने के 7 वर्किंग दिनों के भीतर ही बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट में रकम वापस लौटा देता है. अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपए प्रति दिन के हिसाब के हर्जाना देना होगा.

बता दें कि ट्रांजेक्शन फेल होने के 30 दिन के भीतर ही बैंक से शिकायत करने पर एटीएम यूजर को बैंक हर्जाना दे सकता है, इस अवधि के बाद शिकायत करने पर बैंक अपने ग्राहक को मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं होगा.