आठ साल पहले केरोसिन तेल छिड़क पत्नी की हत्या करने के आरोप में पति को हुई उम्रकैद, पांच हजार रुपये का लगा जुर्माना
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में आठ साल पहले केरोसिन तेल छिड़क पत्नी की हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
जालौन: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जालौन जिले में आठ साल पहले केरोसिन तेल छिड़क पत्नी की हत्या करने का दोष सिद्ध हो जाने पर अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी पर इसके अलावा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) हृदयेश कुमार पांडेय ने रविवार को बताया, "थाना क्षेत्र के फूलपुरा गांव में 28 अक्टूबर 2011 को रामसेवक ने मायके जाने की जिद करने पर अपनी पत्नी संगीता के ऊपर केरोसिन तेल छिड़क कर आग दी थी. इसके बाद उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी. संगीता ने मृत्यु पूर्व दिए बयान में पति पर जलाने का आरोप लगाया था. साथ ही उसके सात साल के बेटे ने भी अदालत में पिता के खिलाफ गवाही दी थी."
उन्होंने बताया, "पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के दर्ज बयानों के अलावा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश निशा सिंह की अदालत ने शनिवार को रामसेवक को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ-साथ पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जमानत पर चल रहे दोषी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है."
(The above story first appeared on LatestLY on Aug 25, 2019 11:41 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

