गुवाहाटी, 1 अगस्त : असम की मशहूर अभिनेत्री नंदिनी कश्यप, जिन्हें गुवाहाटी में हुए एक हिट-एंड-रन मामले में गिरफ्तार किया गया था, को शुक्रवार को कामरूप जिला के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा. इस मामले में 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र समीउल हक की मौत हो गई थी. नंदिनी की दो दिन की कस्टडी खत्म हो गई है. पुलिस ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की है. घटना 25 जुलाई की है जब देर रात गुवाहाटी के डाखिनगांव इलाके में नंदिनी की बोलेरो एसयूवी ने समीउल हक को टक्कर मार दी थी. समीउल, जो नलबारी पॉलिटेक्निक का छात्र था और गुवाहाटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (जीएमसी) में काम करता था, सड़क किनारे स्ट्रीटलाइट मरम्मत कर घर लौट रहा था. आरोप है कि टक्कर के बाद नंदिनी ने न तो रुककर घायल की मदद की और न ही उसे अस्पताल पहुंचाया, बल्कि मौके से फरार हो गई.
समीउल को गंभीर हालत में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे अपोलो अस्पताल में भर्ती किया गया. मंगलवार रात को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. समीउल के परिवार ने नंदिनी पर इलाज में मदद का वादा करने के बावजूद कोई सहायता न देने का आरोप लगाया है. परिवार का कहना है कि नंदिनी न तो अस्पताल आईं और न ही कोई संपर्क किया. पुलिस ने शुरू में नंदिनी को 26 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया और व्यक्तिगत जमानत (पीआर बॉन्ड) पर रिहा कर दिया. लेकिन, समीउल की मौत के बाद 30 जुलाई को उनकी गिरफ्तारी हुई. यह भी पढ़ें : Uttarakhand: क्या अब मसूरी जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा? जानें उत्तराखंड पर्यटन विभाग के नए नियम के बारे में सबकुछ
पुलिस ने नंदिनी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) सहित अन्य धाराएं जोड़ी हैं. पुलिस ने नंदिनी की गाड़ी को जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच कर रही है. डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (ट्रैफिक) जयंत सारथी बोरा ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया था कि जिस रात यह घटना हुई, उस रात यातायात पुलिस को इसकी तुरंत जानकारी नहीं थी. नंदिनी ने 26 जुलाई को स्वेच्छा से पुलिस के सामने पेश होकर सहयोग किया था, इसलिए उस समय मेडिकल जांच की जरूरत नहीं पड़ी. इस बीच, गुवाहाटी के एक प्रमुख थिएटर ग्रुप ने नंदिनी के साथ अपना एग्रीमेंट रद्द कर दिया है.













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