कर्नाटक में हिजाब विवाद (Hijab Controversy) खत्म होता नहीं दिख रहा है. धरने-प्रदर्शन बंद नहीं होने के कारण पुलिस और प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है. इसी कड़ी में अब प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. 10 लड़कियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद यह मामला फिर गरमा गया है. इन छात्राओं पर निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. Hijab Row: हिजाब विवाद पर विदेश मंत्रालय ने फिर कहा- आंतरिक मामलों में स्वीकार्य नहीं बाहरियों की टिप्पणी.
कर्नाटक में 17 फरवरी को तुमकुर में गर्ल्स एम्प्रेस गवर्नमेंट पीयू कॉलेज के बाहर हिजाबब को लेकर प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने सीआरपीसी की धारा-144 के तहत जारी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में कम से कम 10 लड़कियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 145, 188 और 149 के तहत FIR दर्ज की है.
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद बढ़ता जा रहा है. राज्य भर में, छात्राओं ने हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति देने से इनकार करने के विभिन्न स्कूल-कॉलेज प्रबंधन के फैसले के खिलाफ आंदोलन और विरोध करना शुरू कर दिया है.
हाई कोर्ट द्वारा गठित एक स्पेशल बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. राज्य में हिजाब विवाद को देखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार हिजाब और भगवा शॉल के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
छात्रा को माथे से सिंदूर हटाने के लिए कहा गया
कर्नाटक के विजयपुरा शहर में शुक्रवार को माथे पर सिंदूर लगाकर पहुंची एक छात्रा को कॉलेज परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया और साथ ही उससे सिंदूर हटाने के लिये कहा गया. कॉलेज के व्याख्याताओं ने उसे गेट पर रोककर कॉलेज में प्रवेश करने से पहले सिंदूर मिटाने को कहा. छात्रा को बताया गया कि माथे पर प्रथागत सिंदूर लगाकर कॉलेज आना हिजाब और भगवा शॉल की तरह समस्या पैदा कर सकता है.