Stalking: अगर कोई लड़की का पीछा करे तो कहां करें शिकायत? जानें कैसे पाए छुटकारा
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Take Action against Stalking in India: लड़की का पीछा करना. जबरदस्ती दोस्ती करना कानून गलत है. महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है.

क्या है धारा 354

जहां स्त्री की मर्यादा, मान-सम्मान को क्षति पहुंचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उसके साथ गलत मंशा से जोर जबरदस्ती की गई हो. ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफआईपीसी की धारा 354 के तहत मुकदमा दर्ज होता है. इसके तहत आरोपी पर दोष सिद्धि हो जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है.

लड़की का पीछा करने पर आईपीसी की धारा 354d के तहत केस दर्ज होता है जो कोई पुरुष किसी स्त्री का पीछा किसी गलत इरादे से करता है तो वह इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा. पहली बार ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर दोषी को 3 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है. दूसरी बार इस अपराध में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 5 साल तक की जेल और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है.

लड़कियां आए दिन स्टॉकिंग छेड़खानी जैसी दिक्कतों से गुजरती है. ऐसे में सवाल आता है कि अगर कोई पीछा कर रहा है तो क्या करना चाहिए. सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाए शिकायत दर्ज कराएं. अगर पुलिस स्टेशन दूर है तो ऐसे समय 1091 नंबर परकॉल कर शिकायत करें.

अगर किसी को कानून की तरफ से किसी लड़की की सुरक्षा के लिए कोई आदेश मिला है तो वह स्टॉकिंग नहीं कहलाएगा, लेकिन इसके लिए उसे साबित करना होगा कि उसे पीछा करने का कोई आदेश मिला है.