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Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी को दिया झटका, 2 सितंबर तक सरेंडर करने का दिया आदेश

हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी (Jitendra Narayan Tyagi) उर्फ वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने त्यागी को दो सितंबर तक सरेंडर करने के लिए कहा है.

Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र त्यागी को दिया झटका, 2 सितंबर तक सरेंडर करने का दिया आदेश

नई दिल्ली: हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी (Jitendra Narayan Tyagi) उर्फ वसीम रिजवी को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने त्यागी को दो सितंबर तक सरेंडर करने के लिए कहा है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है. धर्म परिवर्तन कर सैयद वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी पर धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था. Hijab Row: हिजाब प्रतिबंध मामले में सुप्रीम कोर्ट का कर्नाटक सरकार को नोटिस, 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई.

जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है. जितेंद्र नारायण त्यागी को इस मामले में 13 जनवरी के दिन गिरफ्तार किया गया था.

धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां से उनको पहले राहत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के लिए अंतरिम मेडिकल जमानत दी थी, लेकिन अब SC ने जितेंद्र त्यागी को सरेंडर करने का आदेश दे दिया है.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 29, 2022 03:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).