Gujarat: ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या के दोषी को 29 दिन में मिली सजा-ए-मौत, 20 लाख का जुर्माना- जानें पूरा मामला
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

गांधीनगर: गुजरात (Gujarat)की एक विशेष पॉक्सो अदालत (POCSO Court) ने मंगलवार को ढाई साल की एक बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. यह जानकारी अधिकारियों ने दी. गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि दुष्कर्म से संबंधित यह तीसरा मामला है, जिसमें अदालत ने तेजी से फैसला सुनाया - केवल 29 दिनों में. दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉक्सो मामले के आरोपी की जमानत मंजूर की

संघवी ने संवाददाताओं से कहा, "मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज की कैबिनेट बैठक में पूरे पुलिस विभाग को शानदार काम करने के लिए बधाई दी. मैं फैसले के लिए न्यायपालिका को भी धन्यवाद देता हूं. यह तीसरा ऐसा मामला है, जिसमें इतनी जल्दी न्याय दिया गया है और यह न केवल गुजरात में, बल्कि शायद देश में एक ऐतिहासिक घटना है."

घटना सूरत (Surat) के व्यस्त पांडेसरा इलाके की है. विशेष पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश पी.एस. काला ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 35 वर्षीय गुड्डू यादव को दोषी ठहराया है. यादव ने दिवाली से एक रात पहले 4 नवंबर को लड़की का अपहरण कर लिया था और उसे एक झाड़ीदार इलाके में ले गया था और उसे मौत के घाट उतारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था. दो दिन बाद उसे पकड़ लिया गया.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के महज आठ दिन में 246 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी. इसके बाद अदालत की सुनवाई सात दिनों में खत्म हो गई थी. अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई और लड़की के परिवार को मुआवजे के रूप में 20 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने 35 वर्षीय व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दुष्कर्म, हत्या और अपहरण का दोषी ठहराया.