कोरोना महामारी के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गई

मीडिया को जानकारी देते हुए केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इस बावत सभी राज्यों और केन्द्र प्रशासित को एडवायरी भेज दी गयी है.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Wikipedia)

नई दिल्ली: देश में कोरोना महामारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हालांकि इस महामारी को रोकने को लेकर भारत सरकार हर संभव कदम उठा रही है. लेकिन मामले कम होने की अपेक्षा बढ़ते ही जा रहे है. स्वास्थ विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 9 हजार 987 नए मरीज देश में पाए गए हैं वहीं जिसके बाद देश में इस महामारी से पीड़ितों की संख्या बढ़कर 2.66 लाख से अधिक हो गई है. वहीं कोविड-19 से देश में अब तक 7466 लोगों की जान जा चुकी हैं. ऐसे में देश में बढ़ते कोविड-19 के चलते 30 तक लॉकडाउन लगने की वजह से मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंटेम (Motor Vehicle Documents) की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है.

मीडिया को जानकारी देते हुए केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है. केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने कहा कि इस बावत सभी राज्यों और केन्द्र प्रशासित को एडवायरी भेज दी गयी है. यह भी पढ़े: CM योगी ने की PM मोदी की तारीफ, कहा- प्रधानमंत्री के सही फैसलों से कारण भारत में कोरोना से हुई कम मौतें

नितिन गडकरी का ट्वीट:

मंत्रालय ने कहा कि देश में कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए दस्तावेजों का नवीनीकरण संभव नहीं है। ऐसे में जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से 31 मई 2020 के बीच समाप्त हो रही है, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक कर दी गयी है. परिवहन मंत्रालय ने कहा कि देश भर में कोविड-19 की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मंत्रालय ने इस आशय का फैसला लिया है. (इनपुट आईएएनएस)

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