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सरकार ने वाहन चालक रोजगार बढ़ाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त करने का किया निर्णय

सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के इरादे से बस, ट्रक एवं माल ढुलाई के अन्य वाहनों को चलाने के लिये लाइसेंस पाने के वास्ते न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत को समाप्त करने का निर्णय किया है.

सरकार ने वाहन चालक रोजगार बढ़ाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त करने का किया  निर्णय
वाहन चालक लाइसेंस (Photo Credits : Pixabay)

नई दिल्ली : सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाने के इरादे से बस, ट्रक एवं माल ढुलाई के अन्य वाहनों को चलाने के लिये लाइसेंस पाने के वास्ते न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की जरूरत को समाप्त करने का निर्णय किया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को यह कहा. फिलहाल केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 8 के तहत वाहन चालक लाइसेंस पाने के लिए 8वीं पास होना जरुरी है.

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ‘‘आर्थिक रूप से पिछड़े तबकों के कामकाज के लिहाज से कुशल लोगों को लाभ पहुंचाने के लिये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बस, ट्रक और माल ढुलाई जैसे वाहनों (ट्रांसपोर्ट) के चालकों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता हटाने का निर्णय किया है.’’

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इसमें कहा गया है कि देश में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा हैं जो भले ही शिक्षित नहीं हो लेकिन कुशल और साक्षर हैं. बयान के अनुसार इस आवश्यकता को हटाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं के लिए देश में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे. यही नहीं, इस निर्णय से ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई क्षेत्र में लगभग 22 लाख चालकों की कमी को पूरा करने में भी मदद मिलेगी. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता की जरूरत चालकों की उपलब्धता में बाधक बनी हुई है.

इसके लिये मंत्रालय ने केन्‍द्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया आरंभ कर दी है और इस बारे में अधिसूचना जल्‍दी ही जारी की जाएगी. मंत्रालय की अभी हाल ही में आयोजित बैठक में, हरियाणा सरकार ने मेवात क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े चालकों के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त को हटाने का अनुरोध किया था.

मेवात में लोगों की आजीविका कम आय वाले साधनों पर निर्भर करती है, जिसमें वाहन चलाना भी शामिल है. बयान के मुताबिक हालांकि, चालकों के लिए न्‍यूनतम शैक्षिक योग्‍यता की आवश्‍यकता हटाते हुए मंत्रालय ने प्रशिक्षण और कौशल परीक्षा पर जोर दिया है ताकि सड़क सुरक्षा से किसी भी तरह का कोई समझौता न हो. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्‍यक्ति के लिए कड़ी कौशल परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा.

(The above story first appeared on LatestLY on Jun 19, 2019 11:57 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).