गौरी लंकेश हत्याकांड: बंबई हाईकोर्ट ने तीन आरोपियों को बेंगलुरु से मुंबई के आर्थर रोड जेल में भेजने का दिया आदेश
बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को गौरी लंकेश हत्याकांड में तीनों आरोपियों को बेंगलुरू की जेल से मुंबई के आर्थर रोड कारागार भेजने का आदेश दिया...
मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय (Bombay High Court) ने सोमवार को गौरी लंकेश (Gauri Lankesh) हत्याकांड में तीनों आरोपियों को बेंगलुरू की जेल से मुंबई के आर्थर रोड कारागार भेजने का आदेश दिया न्यायमूर्ति मृदुला भाटकर ने राज्य आतंक रोधी दल की अर्जी पर यह आदेश दिया. जांच दल ने तीन आरोपियों- अमोल काले, अमित बद्द और गणेश मिसकिन की हिरासत की मांग की थी. लेखिका-पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में कथित भूमिका के लिए आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद तीनों आरोपी बेंगलुरू में केंद्रीय जेल में हैं. दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति भाटकर ने बेंगलुरू में केंद्रीय जेल के अधीक्षक के जरिए तीनों आरोपियों को नोटिस जारी किया.
कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की छह महीने पहले हुई हत्या मामले में गिरफ्तार केटी नवीन कुमार ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. वहीं इस केस में अब एक नया मोड़ आ गया है. मुख्य आरोपी केटी नवीन ने इस हत्याकांड में हिंदू जाग्रुति समिति (एचजेएस) के समन्वयक मोहन गौड़ा के शामिल होने की तरफ इशारा किया है. हिंदू चरमपंथी संगठन हिंदू जाग्रुति समिति भी सनातन संस्था से संबद्ध रखती है.
यह भी पढ़ें: गौरी लंकेश हत्याकांड: SIT ने दायर की एक और चार्जशीट, हत्यारें 5 साल से रच रहे थे साजिश
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस हत्याकांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) को इस बात के संकेत मिले हैं कि लंकेश हत्याकांड की जानकारी मोहन गौड़ा को पहले से थी. एचजेएस के उक्त पदाधिकारी ने इस मामले के मुख्य आरोपी केटी नवीन कुमार को हिंदू चरमपंथी संगठन के संपर्क में रखने का काम किया था.
(The above story first appeared on LatestLY on Jan 15, 2019 10:00 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

