Gangsters Act Cases: गैंगस्टर्स एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, 10 साल की जेल

गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी ठहराया और दस साल कैद की सजा सुनाई.

Prashant Kishore(Photo Credits: PTI )

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), 15 दिसम्बर : गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत 1996 के एक मामले में मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को दोषी ठहराया और दस साल कैद की सजा सुनाई. मुख्तार के सहयोगी भीम सिंह को भी कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

यह पहला मामला है जिसमें अंसारी को अदालत ने दोषी ठहराया है. यह 1996 में कांग्रेस के जोनल अध्यक्ष अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से संबंधित है. यह भी पढ़ें : केंद्रीय गृह सचिव ने हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ की समस्या की समीक्षा की

राय ने कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही दी थी. अंसारी 2005 से जेल में बंद हैं.

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