MSRTC Bus: स्कूलों की पिकनिक के लिए अब केवल एसटी बस, प्राइवेट बसों का इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई, जानें क्या है सरकार का नया नियम

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने स्कूल ट्रिप (School Trip) को लेकर नया नियम लागू किया है. नई निर्देशावली के अनुसार, अब से सभी स्कूली पिकनिक केवल एमएसआरटीसी (MSRTC) की बस से ही करानी होंगी.

(Photo Credits WC)

MSRTC Bus:  महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने स्कूल ट्रिप (School Trip) को लेकर नया नियम लागू किया है. नई निर्देशावली के अनुसार, अब से सभी स्कूली पिकनिक केवल एमएसआरटीसी (MSRTC) की बस से ही करानी होंगी.किसी भी निजी बस (Private Bus) या स्कूल बस का उपयोग किया गया, तो संबंधित शैक्षणिक संस्थान पर कार्रवाई की जाएगी.

'साम टीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक़ राज्य के सहायक परिवहन आयुक्त विजय तिराणकर ने सभी प्रादेशिक (Regional) और उपप्रादेशिक (Sub-Regional) अधिकारीयों को स्पष्ट आदेश जारी किया है कि स्कूलों द्वारा निजी वाहन से सहल ले जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाए. अधिकारियों से ऐसी कार्रवाई का तथ्यपूर्ण (Fact-Based) रिपोर्ट जमा करने को भी कहा गया है.ये भी पढ़े:MSRTC Bus Pass: महाराष्ट्र के छात्रों को बड़ी राहत! अब स्कूलों में दी जाएगी बस की पासेस, लाइन में लगने का टेंशन खत्म, परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश

निजी बसों पर बढ़ता निर्भरता और अब रोक

लंबे समय से कई निजी स्कूल अपनी सहली के लिए स्कूल बस (School Bus) या किराए की निजी बसों का उपयोग कर रहे थे. परंतु अब परिवहन विभाग के नए नियमों के तहत निजी वाहनों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित (Restricted) कर दिया गया है.अब स्कूलों को विद्यार्थियों की यात्रा के लिए अनिवार्य रूप से एमएसआरटीसी (MSRTC ST Bus) चुननी पड़ेगी.

पालन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग की गाइडलाइन (Guidelines) का पालन अनिवार्य कर दिया गया है. यदि कोई स्कूल इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

पिकनिक के लिए अनिवार्य नियम

परिवहन विभाग ने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए हैं. पिकनिक के लिए एसटी बस (ST Bus) का उपयोग अनिवार्य होगा.50 विद्यार्थियों पर 5 शिक्षक साथ होना आवश्यक है.यदि छात्राओं का समूह है, तो महिला शिक्षक (Female Teacher) का होना जरूरी है.शिक्षा विभाग की सहल संबंधी नियमावली (Rule Book) का पूरी तरह पालन करना होगा.

 

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