पटना: विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में करीब ढाई साल से जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव (Raj Ballabh Yadav) को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पटना की विशेष अदालत ने यादव को उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. राजबल्लभ समेत तीन दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.
आरजेडी (RJD) के निलंबित विधायक राजबल्लभ यादव ने 6 फरवरी 2016 को नालंदा जिले के सुल्तानपुर की रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म किया था. अदालत ने इस मामलें में 15 दिसंबर को राजबल्लभ यादव और अन्य पांच आरोपियों को दोषी करार दिया था. रेपकांड के बाद आरजेडी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था.
विशेष सांसद एवं विधायक अदालत के न्यायाधीश सह अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) (नौवें) परशुराम यादव ने विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पोक्सो की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था. जबकि पांच अन्य सह आरोपियों को भी भारतीय दंड संहिता की धारा 120 (बी) के तहत दोषी ठहराया गया था.
2016 Nawada minor rape case: Convicted Bihar RJD leader Raj Ballabh Yadav sentenced to life imprisonment and fined Rs 50,000.
— ANI (@ANI) December 21, 2018
गौरतलब हो कि राज बल्लभ यादव की विधानसभा की सदस्यता जा सकती है क्योंकि यादव को ऐसी धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है जिसके लिए न्यूनतम छह वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.