नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) ने आईएनएक्स मीडिया (INX Media) धन शोधन मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में बुधवार को अर्जी दी. आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी थी. उन्हें सीबीआई (CBI) ने इस मामले में 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था. चिदंबरम 17 अक्टूबर से प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में हैं.
सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में विदेशी चंदा प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की ओर से मिली मंजूरी में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया था. यह भी पढ़े: आईएनएक्स मीडिया केस: पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, देश नहीं छोड़ने की रखी शर्त
INX media case: Congress leader P Chidambaram in bail plea stated that Enforcement Directorate (ED) arresting is mala fide and had been done with the intention to harm the reputation of the petitioner. https://t.co/WX2HgKZ9QB
— ANI (@ANI) October 23, 2019
बता दें कि उस दौरान चिदंबरम वित्त मंत्री थे. इसके बाद ईडी ने इस संबंध में 2017 में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था.