वेतन बकाया पर मिलेगा टैक्स में बड़ा फायदा! जानिए क्यों जरूरी है ITR से पहले Form 10E भरना
Claiming Income Tax Relief Under Section 89.

अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, और वित्त वर्ष 2024-25 (FY 2025-26) में 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के तहत आपको बकाया वेतन (Salary Arrears) मिला है, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण नियम लागू होता है. आयकर विभाग के अनुसार, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से पहले ऑनलाइन फॉर्म 10E भरना अनिवार्य है. इस फॉर्म को भरे बिना आप आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 89 (Section 89) के अंतर्गत मिलने वाली टैक्स राहत (Tax Relief) का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

ऐसा इसलिए क्योंकि बकाया वेतन एक साथ मिलने पर आपकी कुल आय बढ़ी हुई दिखती है, और उस पर अधिक टैक्स लग सकता है. लेकिन सेक्शन 89 आपको इस अतिरिक्त बोझ से राहत देता है, बशर्ते कि आप समय पर फॉर्म 10E भरें. ध्यान रखें, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है.

क्यों जरूरी है फॉर्म 10E?

जब किसी कर्मचारी को वेतन, फैमिली पेंशन या अन्य आय का बकाया या एडवांस (Advance) एक साथ मिल जाता है, तो उसकी कुल आय अचानक बढ़ जाती है और टैक्स की गणना ज्यादा रकम पर होने से अतिरिक्त बोझ पड़ता है. इसी परेशानी से बचने के लिए आयकर अधिनियम ने सेक्शन 89 बनाई है. इसके तहत कर्मचारी अपने बकाया या एडवांस वेतन को उसी साल की आय में जोड़कर राहत पा सकता है, जिस साल की यह कमाई वास्तव में है.

लेकिन ध्यान रहे, इस राहत का फायदा तभी मिलेगा जब आप आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 10E ऑनलाइन जमा करेंगे.

अगर फॉर्म 10E नहीं भरते तो क्या होगा?

अगर आप आईटीआर में सेक्शन 89 के तहत टैक्स राहत का दावा करते हैं लेकिन फॉर्म 10E दाखिल नहीं करते, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है जिसमें साफ तौर पर लिखा होगा कि ‘आपके मामले में धारा 89 के तहत राहत नहीं दी गई है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म 10E दाखिल नहीं किया गया है.’

यानी आपका आईटीआर तो प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन टैक्स राहत का दावा मान्य नहीं होगा. ऐसी स्थिति में अगर आपके नियोक्ता ने बकाया वेतन पर अधिक टैक्स काटा है, तो न तो आपको राहत मिलेगी और न ही रिफंड वापस मिलेगा.

फॉर्म 10E कैसे भरें?

आयकर विभाग के अनुसार, फॉर्म 10E को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (Income Tax E-Filing Portal) पर आसानी से भरा जा सकता है. इसके लिए आपको कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

  • सबसे पहले आप ऑफिसियल पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal पर लॉगिन करें.
  • अब ‘e-File > Income Tax Forms > File Income Tax Forms’ पर जाएं.
  • वहां ‘Tax Exemptions and Reliefs > Form 10E’ का ऑप्शन चुनें.
  • अपनी स्थिति के अनुसार सही ‘एनेक्सचर’ (Annexure) चुनें और आवश्यक जानकारी भरें.
  • सभी सही जानकारी भरकर फॉर्म को सबमिट कर दे.

फॉर्म 10E कैसे में कौन-कौन से डिटेल भरने होते हैं?

फॉर्म 10E में कुल 7 एनेक्सचर होते हैं. टैक्सपेयर्स को अपने केस के अनुसार सही एनेक्सचर चुनना होता है:

  • एनेक्सचर I: वेतन/फैमिली पेंशन का बकाया
  • एनेक्सचर I (Advance): वेतन/फैमिली पेंशन का एडवांस
  • एनेक्सचर II & IIA: ग्रेच्युटी (Gratuity) से जुड़ा भुगतान
  • एनेक्सचर III: नौकरी खत्म होने पर मुआवजा (Compensation)
  • एनेक्सचर IV: पेंशन का कम्यूटेशन (Commutation)

अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, और आपको 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन बकाया मिला है, तो यह याद रखना बेहद जरूरी है कि आईटीआर भरने से पहले फॉर्म 10E ऑनलाइन भरना अनिवार्य है. अगर आपने यह फॉर्म नहीं भरा तो आपके टैक्स राहत का दावा खारिज कर दिया जाएगा और आपको ज्यादा टैक्स चुकाना पड़ सकता है. इसलिए समय रहते आईटीआर से पहले फॉर्म 10E भरें और टैक्स बचाएं.