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Mumbai: महालक्ष्मी मंदिर के पास आवारा कुत्तों को मांस खिलाने वाली महिला पर FIR दर्ज, धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का आरोप

महालक्ष्मी मंदिर के पास आवारा जानवरों को कथित रूप से मांस खिलाने वाली एक महिला पर धार्मिक स्थल को अपवित्र करने और किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से मामले दर्ज किए गए हैं.

Mumbai: महालक्ष्मी मंदिर के पास आवारा कुत्तों को मांस खिलाने वाली महिला पर FIR दर्ज, धार्मिक स्थल को अपवित्र करने का आरोप

मुंबई: महालक्ष्मी मंदिर के पास आवारा जानवरों को कथित रूप से मांस खिलाने वाली एक महिला पर धार्मिक स्थल को अपवित्र करने और किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से मामले दर्ज किए गए हैं.

शीला शाह नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने दो महिलाओं - नंदिनी बेलेकर और पल्लवी पाटिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है.

गामदेवी पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में बताया गया है कि बेलेकर पर आवारा कुत्तों और बिल्लियों को चिकन और मछली खिलाने का आरोप है, जबकि पाटिल ने शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को धमकाया और गाली दी.

शिकायतें मिलने के बाद, दो पुलिसकर्मियों और बीएमसी के दो पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक समिति बनाई गई और बेलेकर को सड़क पर और मंदिर के पास आवारा जानवरों को मांस न खिलाने का निर्देश दिया गया. जब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई.

पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता का आरोप है कि बेलेकर जानबूझकर उन सड़कों पर आवारा जानवरों को मांस खिलाती थीं जहां दर्शन के लिए मंदिर आने वाले भक्त कतार में खड़े होते थे.

पुलिस ने कहा कि बेलेकर को एक जगह जानवरों को खाना खिलाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बेलेकर सड़क पर मांस के टुकड़े फेंक देती थी, जहां से श्रद्धालु जाते थे और इलाका अशुद्ध हो जाता था. जब बेलेकर ने बात नहीं मानी तो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई.

मामले की जांच के लिए गठित एक समिति ने फैसला किया कि बेलेकर रात 10 बजे के बाद एक निश्चित स्थान पर आवारा जानवरों को खाना खिलाएंगी. उन्हें चिकन या मछली न देने के लिए कहा गया था. उन्हें सूखा भोजन और पेडिग्री खिलाने के लिए कहा गया था. उन्हें इलाके को साफ रखने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. जब कुछ निवासियों ने उनका सामना किया, तो उन्होंने पाटिल को बुलाया, जिन पर कथित तौर पर कुछ लोगों को धमकाया गया.

दोनों महिलाओं पर धारा IPC के तहत धार्मिक स्थल को चोट पहुंचाने या अपवित्र करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के अलावा आपराधिक धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Mar 24, 2024 06:25 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).