नई दिल्ली, 2 अगस्त: जीएसटी परिषद बुधवार को ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने पर अंतिम फैसला लेगी गेमिंग उद्योग ने नवोदित क्षेत्र के लिए कर में इस बढ़ोतरी को वापस लेने का अनुरोध किया है और दावा किया है कि इससे नुकसान होगा. यह भी पढ़े: GST Council Meeting: टैक्स फ्री होंगी कैंसर की दवाएं! सस्ती हो सकती हैं ये चीजें, 11 जुलाई को होगी GST काउंसिल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की वर्चुअली बैठक बुधवार को हो रही है जीएसटी परिषद ने 11 जुलाई को फैसला किया कि गेमिंग, घुड़दौड़ और कैसीनो के पूर्ण मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा इस फैसले से गेमिंग उद्योग में निराशा फैल गई थी, जिसने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर इस फैसले को रद्द करने का आग्रह किया है.
बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला बुधवार की बैठक में होने की संभावना है पिछले महीने की बैठक के बाद, केंद्र और राज्य कर अधिकारियों की एक कानून समिति ने कर उद्देश्यों के लिए आपूर्ति मूल्य की गणना पर जीएसटी परिषद द्वारा विचार के लिए मसौदा नियम तैयार किए थे.
समिति ने एक नए नियम को शामिल करने का सुझाव दिया है जिसके तहत ऑनलाइन गेमिंग की आपूर्ति का मूल्य खिलाड़ी की ओर से पैसे या आभासी डिजिटल संपत्ति के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के साथ जमा की गई कुल राशि होगी.
कैसीनो के लिए, समिति ने प्रस्ताव दिया है कि आपूर्ति मूल्य एक खिलाड़ी द्वारा टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट की खरीद के लिए भुगतान की गई राशि होगी गेमिंग उद्योग ने सरकार से जुआ जैसे किस्मत आधारित खेलों और कौशल के खेलों के बीच अंतर करने का अनुरोध किया है.