Nagpur Mercedes Crash: नागपुर मर्सिडीज एक्सीडेंट मामले में महिला कार चालक ने पुलिस के सामने किया सरेंडर; कोर्ट ने अग्रिम जमानत कर दी थी खारिज

चार महीने पहले नागपुर शहर में एक महिला ने शराब के नशे में मर्सिडीज कार चलाते हुए दो लोगों को टक्कर मार दी थी. अब महिला ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है.

Police | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Nagpur Mercedes Crash: चार महीने पहले नागपुर शहर में एक महिला ने शराब के नशे में मर्सिडीज कार (Nagpur Mercedes Accident) चलाते हुए दो लोगों को उड़ा दिया था. अब महिला ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी. आरोपी महिला की पहचान रितिका उर्फ ​​रितु मालू के रूप में हुई है. सोमवार को शहर पुलिस स्टेशन में महिला से पूछताछ की गई. बाद में शाम को महिला को गिरफ्तार कर लिया गया.

पिछले महीने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने महिला को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था. 'कोई भी समझदार व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाता. कोर्ट ने इसे गंभीर बताया था.' यह घटना 25 फरवरी को नागपुर के राम झूले पुल पर हुई थी.

जब महिला ने शराब के नशे में अपनी कार लापरवाही से चलाई और टू -व्हीलर पर सवार दो लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में मोहम्मद हुसैन गुलाम मुस्तफा और मोहम्मद आतिफ मोहम्मद जिया दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ये भी पढ़े :Nagpur Dikshabhoomi Protest: अंडरग्राउंड पार्किंग के विरोध में बौद्ध समुदाय नाराज, नागपुर की दीक्षाभूमि पहुंचकर किया प्रदर्शन,कराया काम बंद-Video

महिला पर शुरू में लापरवाही से गाड़ी चलाने और लोगों को चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. लेकिन बाद में लोगों की नाराजगी के बाद और हादसे की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने महिला के खिलाफ अतिरिक्त आपराधिक आरोप दर्ज किए.

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