नई दिल्ली: बीते फरवरी महीने में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया के लिए नए दिशानिर्देश और ओटीटी व डिजिटल मीडिया के लिए नए कोड ऑफ इथिक्स जारी किए थे, जिसे लागू करने के लिए तीन महीने का वक्त दिया गया था. रिपोर्ट्स के मुताबिक 26 मई को खत्म होने वाली डेडलाइन के बावजूद भी फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter) और इंस्टाग्राम (Instagram) ने सरकार के नए दिशानिर्देश को लागू नहीं किया है. जिस वजह से देश में काम कर रही इन प्रमुख सोशल मीडिया कंपनियों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है. Toolkit Case: 'कोविड टूलकिट' की जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस का ट्विटर इंडिया को नोटिस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में सोशल मीडिया वेबसाइट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती हैं, यानी अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट करता है तो उसके लिए सोशल मीडिया कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी और उस पर कार्रवाई भी नहीं की जाएगी. दरअसल भारत सरकार ने देश में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियों को खास इम्युनिटी दी है, लेकिन अगर सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के नए नियमों का पालन नहीं करती है तो 26 मई के बाद उनकी यह इम्युनिटी सरकार समाप्त कर सकती है. साथ ही सरकार फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक भी लगा सकती है.
Facebook remains committed to people’s ability to freely and safely express themselves on our platform: Facebook spokesperson
— ANI (@ANI) May 25, 2021
उधर, फेसबुक प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा “हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिनके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है. आईटी नियमों के अनुसार, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं. फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता देने के लिए प्रतिबद्ध है.”
केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस बनाई. सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021 (Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021) के लागू होने से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि सोशल मीडिया प्लेटफार्म के कंटेंट की सख्त मॉनीटरिंग का रास्ता साफ हो जाएगा. साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा. प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करना होगा, यह अधिकारी भारत में ही होना चाहिए. यह अधिकारी 24 घंटे में शिकायत का पंजीकरण करेगा और 15 दिनों में उसका निपटारा करेगा. वहीं, महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत पर 24 घंटे के भीतर पोस्ट को संबंधित प्लेटफॉर्म से हटाना होगा. टूलकिट ट्वीट: सरकार ने ट्विटर से आपत्ति जताई
नए मानदंडों के अनुसार, मुख्य रूप से संदेश भेजने की सेवाएं प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया बिचौलियों को उस जानकारी के प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए जो केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंधों से संबंधित अपराधों के लिए आवश्यक है. देश में 53 करोड़ वाट्सअप यूजर्स है, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं.