मुंबई: निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि निजी क्षेत्र में काम कर रहे मतदाताओं को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश मिलना चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है और उन्हें अपने मताधिकार का उपयोग करने में कोई पाबंदी का सामना नहीं करना चाहिए. महाराष्ट्र में मुंबई के छह लोकसभा क्षेत्रों समेत 17 सीटों पर सोमवार को मतदान होगा.
निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा, ‘‘मतदान मौलिक अधिकार है और मतदाताओं को कोई पाबंदी का सामना नहीं करना चाहिए. इससे पहले निर्वाचन आयोग निजी कंपनियों, दुकानों और सेवा प्रदाताओं को कुछ घंटों की छूट देता था ताकि उनके कर्मचारी वोट डाल सकें. जब तक श्रम विभाग से पूर्व अनुमति नहीं मिल जाती तब तक निजी कंपनी, दुकान या सेवा प्रदाता को बंद रहना होगा और उन्हें मतदान के दिन वैतनिक अवकाश देना होगा.’’
उन्होंने कहा, ‘‘हर जिले में जहां मतदान हो रहा है वहां श्रम विभाग ने पहले ही कुछ बड़ी निजी कपंनियों के लिए आवश्यक अनुमति जारी कर रखी है कि वे अपना काम जारी रख सकते हैं लेकिन इस शर्त के साथ कि वे अपने कर्मचारियों को वोट डालने की अनुमति देंगे.’’