Schools to Reopen In Jharkhand: कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए खुले स्कूल, इन दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य
झारखंड में फिर खुले स्कूल, (फोटो क्रेडिट्स: ANI)

झारखंड: सभी COVID-19 संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, राज्य में कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं. रांची के ऑक्सफोर्ड स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि, "स्कूल में कोई सभा नहीं होगी. छात्रों को ऑड-ईवन फॉर्मूला के अनुसार कक्षाओं में भाग लेने के लिए कहा गया है." लगभग 8 महीने के अंतराल के बाद झारखंड राज्य में स्कूल 21 दिसंबर 2020 से स्कूल फिर से खोलने और छात्रों स्वागत करने के लिए तैयार हैं. नवीनतम अपडेट के अनुसार, झारखंड राज्य सरकार ने सोमवार से राज्य में स्थित कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी है. इसके अलावा, 21 दिसंबर 2020 से राज्य भर के मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों और नर्सिंग संस्थानों में भी कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. इसके अलावा, राज्य सरकार ने श्री कृष्ण प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण विकास संस्थान और पुलिस प्रशिक्षण संस्थान को फिर से खोलने की भी अनुमति दे दी है.

फिर से खोलने की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार ने दिशानिर्देशों का एक विस्तृत सेट निर्धारित किया है और स्कूलों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं भी जारी की हैं, जिनका कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है. झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, जुलूस, खेल प्रतियोगिताएं, कोचिंग और अन्य सभी शैक्षणिक संस्थान राज्य में बंद रहेंगे. यह भी पढ़ें: Maharashtra School Reopening: नासिक में कक्षा 9 से 12 वीं के लिए 4 जनवरी से फिर खुलेंगे स्कूल, यहां पढ़ें पूरी डिटेल्स

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शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करने के तर्ज पर सभी शैक्षणिक संस्थानों को शारीरिक या व्यक्तिगत कक्षाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है, इसके अनुरूप, जो छात्र अपने संबंधित स्कूलों में आयोजित की जा रही कक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें अपने माता-पिता से लिखित सहमति पत्र लेकर जाना होगा, ताकि वे कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दे सकें. इसके अलावा, स्कूल के फिर से खोलने के दिशा-निर्देश केवल कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर लागू होंगे. इसलिए, जो विद्यालय कन्टेनमेंट ज़ोन के अंतर्गत आते हैं, साथ ही जो शिक्षक और छात्र जो कन्टेनमेंट ज़ोन में रहते हैं, उन्‍हें स्‍कूलों जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

लॉकडाउन ऑर्डर में छूट के साथ, राज्य सरकार ने अब धार्मिक स्थलों और इनडोर हॉल में 200 लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति दी है और 300 लोगों को खुले में इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है.